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Paytm fastag पर आया बड़ा अपडेट, 15 मार्च के बाद भी कर सकते हैं यूज़

अगर आपके पास भी paytm का फास्टैग है तो आपके लिए बड़ी खबर आयी है। RBI ने paytm की सर्विसेज पर रोक लगा थी पर फास्टैग वालों के लिए राहत भरी खबर आई है।  अब ग्राहक 15 मार्च के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। आइये इटैल में जानते हैं पूरी खबर 

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Paytm fastag पर आया बड़ा अपडेट, 15 मार्च के बाद भी कर सकते हैं यूज़

News Hindi TV, Delhi : आरबीआई ने प‍िछले द‍िनों पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payments Bank) पर रोक लगा दी. इसके बाद ज‍िन वाहन चालकों के FASTag पेटीएम बैंक से ल‍िंक हैं वे अब FASTag को दूसरे बैंक से जारी कराने के बारे में सोच रहे हैं. प‍िछले द‍िनों नेशनल हाइवे अथॉर‍िटी ऑफ इंड‍िया (NHAI) की तरफ से अध‍िकृत बैंकों की ल‍िस्‍ट जारी की गई. इस ल‍िस्‍ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शाम‍िल नहीं क‍िया गया. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जमा या टॉप-अप स्वीकार करने पर रोक लगा रखी है.

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15 मार्च के बाद भी यूज कर सकेंगे FASTAG का बैलेंस
एनएचएआई (NHAI) की तरफ से जारी अधिकृत बैंकों की ल‍िस्ट में एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इलाहाबाद बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, कॉसमॉस बैंक, इक्‍व‍िटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक आद‍ि को शामि‍ल क‍िया गया है. लेक‍िन यद‍ि आपके Paytm FASTag के अकाउंट में बैलेंस है तो आप इसे 15 मार्च के बाद भी यूज कर सकते हैं. लेकिन आप इसमें टॉप-अप नहीं कर पाएंगे. अब ऐसे में सवाल है क‍ि आपके ल‍िए क्‍या करना आसान रहेगा? ऐसे में आपके पास अपने FASTAG अकाउंट को ड‍िलीट करने के साथ ही इसे पोर्ट कराने का भी व‍िकल्‍प है.

FASTAG अकाउंट को ड‍िलीट कैसे करें
नए अकाउंट को बनाने के लिए यूजर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अपना खाता हटाना होगा. FASTag खाते को हटाने के ल‍िए आपको न‍िम्‍नल‍िख‍ित स्‍टेप का पालन करना होगा-

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> सबसे पहले यूजर आईडी, वॉलेट आईडी और पासवर्ड का इस्‍तेमाल करके FASTag Paytm पोर्टल पर लॉग इन करें.
> इसके बाद हेल्‍प एंड सपोर्ट पर क्‍ल‍िक करें.
> अब FASTag प्रोफाइल अपडेट करने से जुड़ा सवाल चुनें.
> यहां पर 'I Want to Close My FASTag' का व‍िकल्‍प चुनें.

इसके अलावा आप अपने FASTag को दूसरे बैंक के पास भी पोर्ट करा सकते हैं. FASTag को Paytm बैंक से दूसरे सर्व‍िस प्रोवाइडर के पास पोर्ट कराने के ल‍िए दूसरे बैंक की कस्‍टमर सर्व‍िस से संपर्क करना होगा.