1 अप्रैल से लागू होंगे NPS के नए नियम, लॉगिन करने के लिए अब इस चीज की पड़ेगी जरूरत
देश के आज करोड़ों लोग National Pension System का फायदा ले रहे हैं और इस स्कीम से हर महीने करोड़ों लोग भी जुड़ रहे हैं , अगर आप भी इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं तो जान लीजिये की 1 अप्रैल से NPS के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब से आपको NPS के अकाउंट में लॉगिन करने के लिए इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आइये जानते हैं इसके बारे में
News Hindi TV, Delhi : अगर आप भी पेंशन स्कीम (Pension Scheme) का फायदा ले रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. PFRDA की तरफ से एक जरूरी फैसला लिया गया है, जिसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा. अब पीएफआरडीए (PFRDA) ने आपके अकाउंट की सिक्योरिटी (Account Security) को बढ़ा दिया है. अकाउंट की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (two-factor authentication) की सुविधा शुरू की गई है.
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अब से आपको CRA (सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) सिस्टम में लॉगइन करने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी. इसके बिना आप लॉगइन नहीं कर पाएंगे. पीएफआरडीए की तरफ से 20 फरवरी 2024 को इसको लेकर सर्कुलर जारी किया गया था.
1 अप्रैल से लागू होगा नया सिस्टम
NPS से जुड़ी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए सीआरए की तरफ से एक सिस्टम बनाया गया है. सीआरए एक वेब-बेस्ड एप्लिकेशन सिस्टम है. इस पर नई लॉगइन प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 से लाइव हो जाएगी.
सर्कुलर में क्या कहा गया?
20 फरवरी को सरकार की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि सीआरए सिस्टम तक पहुंचने में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया गया है. ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए और एक्सट्रा सिक्योरिटी फीचर लाने के लिए भी यह फैसला लिया गया है.
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NPS को करता है रेगुलेट
PFRDA की तरफ से एनपीएस को रेगुलेट किया जाता है. केंद्र सरकार की तरफ से यह पेंशन स्कीम चलाई जाती है. 16 सितंबर, 2023 तक NPS से जुड़े लोगों की कुल संख्या 1.36 करोड़ (NPS लाइट को छोड़कर) थी.