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New traffic rule : वाहन जब्त होने के बाद 21 दिन तक कर लें ये काम, वरना वापस नहीं मिलेगी गाड़ी

delhi vehicles impounded : दरअसल, हर एक वहान चालक को यातायात नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी हैं। इसी के चलते हाल ही में वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर आई हैं। आपको बता दें कि अगर आपका डीजल वाहन दस साल या पेट्रोल वाहन 15 साल पुराना है तो ऐसे में परिवहन विभाग उसे जब्त कर लेता है। और अगर आपका वाहन जब्त हो जाता हैं तो 21 दिन में आपको ये काम करना जरूरी हैं। वरना आपको अपना वाहन कभी वापस नहीं मिलेगा। 
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 New traffic rule : वाहन जब्त होने के बाद 21 दिन तक कर लें ये काम, वरना वापस नहीं मिलेगी गाड़ी

NEWS HINDI TV, DELHI: अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चकी है तो ये खबर जरूर पढ़ लें। अगर आपका डीजल वाहन दस साल या पेट्रोल वाहन 15 साल पुराना है और उसे दिल्‍ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) जब्‍त कर लेता है तो अपने वाहन को वापस पाने के लिए आपके पास बस 3 हफ्ते का ही समय होगा। अगर आप 21 दिन में वाहन छुड़ाने के लिए जरूरी दस्‍तावेजों के साथ आवेदन नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी को र्स्‍कैप होने के लिए भेज दिया जाएगा। यानी आप अपना वाहन हमेशा के लिए खो देंगे।

दिल्ली सरकार नेू जारी की नई गाइडलाइन:


दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Transport Department) ने जब्त की गई गाड़ियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, जब्त किए गए वाहनों के दस्तावेज को तीन हफ्तों के अंदर जमा करना होगा। दस्तावेज जमा करने के एक हफ्ते के अंदर एनफोर्सेमेंट एजेंसी अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली में 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों और 15 साल पूरे कर चुके पेट्रोल वाहनों की उम्र पूरी मानी जाती है।


वाहन जब्त होने के बाद भरने होंगे 10 हजार:

ओवरएज्‍ड वाहनों (Overaged vehicles) पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक, चार पहिया वाहनों की जब्ती पर वाहन के मालिक को 10 हजार रुपये भुगतान राशि के तौर पर भरने होंगे। वहीं दो पहिया वाहनों के लिए ये राशि पांच हजार रुपये है। पहली बार पकड़े जाने पर यह राशि भरकर वाहन को छुड़वाया जा सकता है। उसके बाद वाहन मालिक को र्स्‍कैप पॉलिसी के अनुसार अपने वाहन को स्‍क्रैप के लिए भेजना होगा। अगर वाहन दोबारा दिल्‍ली में सार्वजनिक स्‍थान पर चलता हुआ पाया जाता है तो उसे वापस नहीं दिया जाएगा।

जब्‍त वाहनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल:

जब्‍त वाहनों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (online platform) बनाया गया है। इससे वाहन के मालिक, एनफोर्सेमेंट एजेंसी और जब्त किए गए वाहन (Enforcement agency and seized vehicles) से जुड़ी सभी डिटेल्स इस प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकेंगी। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (online platform) की मदद से पूरे प्रोसेस को ट्रैक भी किया जा सकेगा।

अदालत तक पहुंचा था मामला:

पिछले साल 29 मार्च को, परिवहन विभाग (transport Department) ने उन वाहनों को जब्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया था जिनका समय खत्म हो गया है। वाहनों को जब्‍त कर स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया था। सरकार की इस कार्रवाई का खूब विरोध हुआ क्‍योंकि हजारों वाहनों को जब्‍त किया गया था। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) तक पहुंच गया। अदालत ने सरकार को जब्त किए गए वाहनों को कबाड़ के लिए सशर्त छोड़ने का आदेश दिया था।