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Employees Pension Hike: सरकार ने बढ़ा दी कर्मचारियों की पेंशन, होली से पहले शानदार तोहफा

EPFO Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आपको भी ज्यादा पेंशन (Pension News) चाहिए तो अब आपके पास अच्छा मौका है. अब आप ज्यादा पेंशन पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कैसे-
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Employees Pension Hike: सरकार ने बढ़ा दी कर्मचारियों की पेंशन, होली से पहले शानदार तोहफा

News Hindi TV: नई दिल्ली, Pension News Update: सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आपको भी ज्यादा पेंशन (Pension News) चाहिए तो अब आपके पास अच्छा मौका है. सरकार की ओर से पेंशन को लेकर समय-समय अपडेट (Pension Update) जारी किया जाता रहा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार को बताया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाले निकाय ने बताया कि इसके लिए सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे.

6500 से बढ़ाकर 15 हजार हुई थी पेंशन
आपको बता दें नवंबर, 2022 में हाई कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना, 2014 को बरकरार रखा था. इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था. साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 फीसदी योगदान करने की अनुमति दी थी.


EPFO देगा खास सुविधा
ईपीएफओ ने एक कार्यालय आदेश में अपने फील्ड कार्यालयों द्वारा ‘संयुक्त विकल्प फॉर्म’ से निपटने के बारे में जानकारी दी है. EPFO ने कहा कि ‘एक सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा. इसके मिलने के बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त व्यापक सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिये जानकारी देंगे.’’

जारी हुआ आदेश
आदेश के मुताबिक, प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या दी जाएगी. इसमें आगे कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी उच्च वेतन पर संयुक्त विकल्प के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे. इसके बाद आवेदक को ई-मेल/डाक के जरिये और बाद में एसएमएस के जरिये फैसले की जानकारी दी जाएगी. आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं.