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RBI: अब ग्राहक इन 5 बैकों से नहीं निकाल पाएंगे पैसे, RBI ने जारी किया नया आदेश

RBI Latest News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लेकर बड़ा फैसला लिया है. अगर आपका भी बैंक में अकाउंट (Bank Account) है तो यह आपके काम की खबर है. आरबीआई ने 5 बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. 
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RBI: अब ग्राहक इन 5 बैकों से नहीं निकाल पाएंगे पैसे, RBI ने जारी किया नया आदेश 

NEWS TV HINDI, DELHI : Reserve Bank Of India: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लेकर बड़ा फैसला लिया है. अगर आपका भी बैंक में अकाउंट (Bank Account) है तो यह आपके काम की खबर है. आरबीआई ने 5 बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. अब इन 5 बैंकों के ग्राहक पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे. इसके साथ ही कई अन्य तरह के प्रतिबंध इन बैंकों पर लगाए गए हैं. बता दें इन बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्तिथि को देखते हुए आरबीआई ने इन बैंकों पर पाबंदी लगाई है. आइए चेक करें इस लिस्ट में किन बैंकों का नाम शामिल है. 


अगले 6 महीने तक नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा


आरबीआई (RBI)की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, इन बैंकों पर यह प्रतिबंध अगले 6 महीने तक रहेगा यानी आने वाले 6 महीने तक बैंक के ग्राहक पैसे नहीं निकाल सकेंगे. इसके साथ ही ये बैंक आरबीआई को पूर्व सूचना दिए बिना न तो लोन स्वीकृत कर सकते हैं और न ही किसी भी तरह का निवेश कर सकते हैं. 

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लगाए गए हैं कई तरह के प्रतिबंध


बता दें इन बैंकों के पास अब किसी भी तरह का लोन देने का भी अधिकार नहीं है. इसके अलावा कोई नया दायित्व भी नहीं उठाया जा सकता है. इसके साथ ही किसी भी तरह की संपत्ति का ट्रांजेक्शन या अन्य कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं.

ये बैंक हैं लिस्ट में शामिल


आरबीआई के मुताबिक, एचसीबीएल सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और शिमशा सहकार बैंक नियमित, मद्दुर, मांड्या (कर्नाटक) की मौजूदा नकदी स्थिति के कारण इन बैंकों के ग्राहक अपने खातों से रुपये की निकासी नहीं कर सकेंगे.

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इन बैंकों के ग्राहक 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं


बता दें उर्वाकोंडा सहकारी नगर बैंक, उर्वाकोंडा (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगे. 

ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख


आरबीआई ने कहा कि पांचों सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे.