ITR भरने से चुक गए तो चिंता न करें, अभी इतना जुर्माना देकर भी भर सकते हैं टैक्स
नई दिल्ली : आयकर विभाग (Income tax department) के नियमों के मुताबिक, 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1,000 रुपये तय की गई है. जबकि, अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो जुर्माने की राशि 5,000 रुपये होगी. अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद 31 दिसंबर 2022 से पहले दाखिल नहीं किया जाता तो यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा. यानी आपको 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये चुकाने होंगे.
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इस मामले में 1000 रुपये जुर्माना(1000 fine in this case)
आयकर के Section 234F के मुताबिक, रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट के बाद ITR दाखिल करने पर जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा.
हालांकि, यदि शख्स की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इस काम को सिर्फ 1000 रुपये की पेनाल्टी के साथ पूरा किया जा सकता है. वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को पार नहीं करती तो उसे बिलेटेड ITR फाइल करते हुए कोई पेनाल्टी से छूट रहेगी.
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ITR को वेरिफाई करना जरूरी(It is necessary to verify ITR)
अब तक भरे गए ITR में से 3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिर्टन वेरिफाई(Income Tax Return Verify) होने की प्रक्रिया में हैं. रिफंड बिना रुकावट के पाने के लिए इसे सत्यापित करना बेहद जरूरी है. अगर आपका मोबाइल नंबर और पैन नंबर आधार (mobile number and pan number aadhar) से लिंक है, तो इस काम को आधार बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के इस्तेमाल से पूरा किया जा सकता है.
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आखिरी दिन ITR फाइलिंग में तेजी(ITR filing on the last day)
असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 5 करोड़ 82 लाख 88 हजार 962 लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल किया है. इनकम टैक्स विभाग (income tax department) के ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी के अनुसार, रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई को एक दिन में रात 11 बजे तक 67,97,067 ITR फाइल किए गए. सिर्फ एक घंटे रात 10 से 11 बजे के बीच 4,50,013 रिटर्न फाइल हुए थे.