Indian Railways: रात में सफर करते हैं तो जान लिजिए रेलवे के ये नियम, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना
Indian Railways: ट्रेन से सफर (Train Travel) करने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी ट्रेन से लंबी यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं मतलब आप भी रात में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो अब रात में सफर करने वाले नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. कई बार रात के सफर में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो इसी को दूर करने के लिए रेलवे ने नियमों में बदलाव कर दिया है.
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रेलवे ने क्या बनाए नियम?
कई बार ट्रेन में रात को ट्रैवल (indian railway rules for sleeping) करने पर आपके आसपास वाले फोन पर जोर-जोर से बात करके या फिर मूवी और गाने चलाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी डिस्टर्ब होता है तो इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए रेलवे ने खास फैसला लिया है.
लगाया जाएगा जुर्माना
रेलवे ने बताया है कि अब से अगर कोई भी रात में सफर करने के दौरान इस तरह की हरकतें करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. रात में सोने के समय डिब्बे के अंदर और बाहर शोर करना, कोच में अन्य लोगों से जोर से बात करना, तेज संगीत बजाना या कॉल पर बात करना इस तरह से लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ रेलवे की ओर से मोटा जुर्माना लगाया जाएगा.
ईयरफोन लगाकर देख सकते हैं मूवी
रेलवे के नियमों के मुताबिक, आप ईयरफोन लगाकर मूवी देख सकते हैं या फिर गाने सुन सकते हैं लेकिन बिना ईयरफोन के इस तरह की कोई भी हरकत नहीं कर सकते हैं. रेलवे की ओर से यह नया नियम इसलिए लाया गया है कि यात्री आसानी से सो सकें और बिना किसी परेशानी के सफर कर सके.
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TTE भी नहीं जगा सकता
कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रैवल टिकट एग्जामिनर (TTE) देर रात आकर यात्री को जगाकर टिकट या फिर आईडी के बारे में पूछता है. जानकारी के मुताबिक, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक टीटीई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. सिर्फ सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन कर सकता है.
रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक, टीटीई (TTE) भी सोते वक्त आपकी टिकट चेक नहीं कर सकता. हालांकि, यह रूल रात 10 बजे के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होता है. यदि आप रात 10 बजे के बाद ट्रेन में बैठते हैं तो आपको टिकट और आईडी जरूर चेक कराना होगा.