BH Series Registration : क्या है BH नंबर वाली प्लेट, जानिए किन लोगों को मिलता है ये व्हीकल नंबर
BH Series Registration : मौजूदा समय में BH सीरीज की नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पर लगाने के लिए तमाम लोगों की इच्छा होती है। ऐसे में मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को भी BH सीरीज में लाने की सुविधा मुहैया करा दी है.
NEWS HINDI TV, DELHI : भारत या कहें BH सीरीज की नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पर लगाने के लिए तमाम लोग इच्छा रखते हैं। ऐसे में हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को भी BH सीरीज में लाने की सुविधा मुहैया करा दी है।
अभी तक सिर्फ नए वाहन ही भारत सीरीज (BH Bharat series) के निशान या चिह्न का विकल्प चुन सकते थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तब बताया था कि यह सीरीज वैसे लोगों के लिए शुरू की जा रही है। जिनका काम के चलते अलग-अलग राज्यों में ट्रांसफर होता रहता है।
BH सीरीज को सरकार ने पिछले साल पेश किया था। इस सीरीज का मकसद यह है कि इस तरह की नंबर प्लेट वाले गैर-कार्गो वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर नई रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा।
यह उन लोगों के लिए बेहद मददगार होगा। जिनके पास ऐसी नौकरी है जिसके लिए उन्हें देश के कई हिस्सों में बार-बार शिफ्ट होना पड़ता है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले दोनों आते हैं।
सिर्फ इन लोगों को मिलेगी BH Number Plate-
बीएच नंबर प्लेट केवल खास लोगों को ही मिलती है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, डिफेंस सेक्टर के कर्मी, बैंक कर्मचारी, प्रशासनिक सेवा कर्मचारी शामिल हैं।
इसके अलावा चार से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालयों वाली प्राइवेट फर्म के कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जो आपको वर्किंग सर्टिफिकेट देना होगा।
इससे यह साबित होगा कि आप के चक्कर में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप अपने वाहन के BH रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक देश के 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में BH सीरीज रजिस्ट्रेशन होता है। 20,000 से ज्यादा वाहनों को BH सीरीज नंबर मिल भी चुका है।
BH Number Plate के लिए जानिए ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई-
गाड़ी के मालिकों को BH नंबर प्लेट लेने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
MoRTH के Vahan पोर्टल पर लॉग इन करें।
Vahan पोर्टल पर फॉर्म 20 भरना होगा।
चार से ज्यादा राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में ऑफिस वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को फॉर्म 60 जमा करना होगा और वर्क सर्टिफिकेट के साथ अपनी एम्प्लाई आई्डी देनी होगी।
स्टेट अथॉरिटी मालिक की एलिजिबिलिटी वेरिफाई करेगी।
एप्लिकेशन के दौरान सीरीज टाइप में ‘BH’ को सेलेक्ट करें।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे वर्किंग सर्टिफिकेट (फॉर्म 60) या ऑफिशियल ID कार्ड की एक कॉपी जमा करें।
रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) BH सीरीज को मंजूरी देगा।
फीस या मोटर व्हीकल टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट करे।