Delhi News : 35 साल की शादीशुदा महिला प्रोफेसर को 20 साल के स्टूडेंट से हुआ इश्क, फिर जो हुआ...

Delhi Court  Case : गुरु-शिष्य का रिश्ता एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है लेकिन आजकल लोगा रिश्तों को तार-तार करने में मिनट तक नही लगाते है ऐसे ही एक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है, जहां 35 साल की एक प्रोफेसर के 20 साल के स्टूडेंट से इश्क हो गया और फिर.....

 

NEWS HINDI TV, DELHI : राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, मामला ये है कि यहां 35 साल की एक प्रोफेसर को 20 साल के स्टूडेंट से प्यार (Student Teacher Love) हो गया. जिसके बाद वे साथ में ट्रिप पर गए. उस दौरान उन्होंने जिस्मानी संबंध बनाए. वहीं, एक मंदिर में शादी की. लेकिन, फिर महिला प्रोफेसर ने स्टूडेंट पर रेप का आरोप लगाया है. महिला प्रोफेसर ने कहा कि वह दो बार प्रेग्नेंट भी हुई लेकिन उसे बच्चा गिराने के लिए कहा गया. जब इस केस की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने क्या कहा, ये जरूर जान लेना चाहिए.


इस बात को नहीं कर सकते नजरअंदाज


रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि दोनों का गुरु और शिष्य का संबंध था. जस्टिस सौरभ बनर्जी ने टिप्पणी की कि ये अदालत इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि पीड़िता एक पीएचडी पास महिला है. वह हाईली एजुकेटेड है. वह गुरुग्राम के एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम करती है. वह काफी समझदार है. लेकिन जिस पर रेप का आरोप लगाया गया है वह उस यूनिवर्सटी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है.

मनाली की ट्रिप पर क्या हुआ था?

एफआईआर के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि वह फरवरी, 2022 में कॉलेज में ही स्टूडेंट से मिली थी. उस समय वह प्रोफेसर थी और आरोपी एक स्टूडेंट था. आरोप के अनुसार, उसी साल मई में, जब वे मनाली की ट्रिप पर गए थे तो दोनों ने वहां एक छोटे से मंदिर में शादी की थी. लड़के ने वादा किया था कि भविष्य में वह उससे कानूनी तौर पर शादी करेगा.

बच्चा गिराने को क्यों कहा?

पीड़िता की एफआईआर के अनुसार, स्टूडेंट ने बाद में उससे शादी करने से इनकार (refusal to marry) कर दिया था. पीड़िता ने ये भी दावा किया कि इस साल वह अप्रैल और जून के महीने में दो बार गर्भवती हो गई थी. फिर पीड़िता ने अदालत को यह भी बताया कि वह आरोपी के परिवार से भी मिली थी लेकिन उसे बच्चा गिराने के लिए कहा गया था.
 

कुछ भी अनजाने में नहीं हुआ

कोर्ट ने कहा कि इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि पीड़िता एक मैच्योर महिला है. स्टूडेंट के साथ रिलेशन में आने के वक्त अच्छे से जानती थी वह क्या करने जा रही है. जबकि आरोपी एक उससे कम समझदार 20 साल का लड़का था. इतनी कम उम्र के लड़के से संबंध के क्या नतीजे हो सकते हैं, इससे वह अनजान नहीं थी. इसके बावजूद वह करीब 1 साल तक रिलेशन में रही. बेंच ने ये भी कहा कि पीड़िता, स्टूडेंट के साथ अपनी मर्जी से रिलेशन में थी ना कि मजबूरी में. इसके अलावा अदालत ने देर से दर्ज हुई एफआईआर पर भी सवाल किया.