RTO : पुरानी कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, अब नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर

अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है।  पुरानी कार खरीदने पर उसे ट्रांसफर करवाने के लिए आरटीओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है आप इसे घर बैठे भी कर सकते हैं।
 

NEWS HINDI TV, DELHI : देश में सेकेंड हैंड गाड़ियां फिर चाहे वो कार हो या बाइक, इनका कारोबार काफी बढ़ रहा है. जिन्हें कम बजट में ज्यादा फीचर्स वाली कार या बाइक खरीदनी होती है वे सेकेंड हैंड गाड़ियों के बाजार की तरफ रुख करते हैं. लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद सबसे बड़ा झंझट होता है उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना, इसके लिए आरटीओ के एजेंट आपसे मोटी फीस वसूल लेते हैं.

न केवल आपको इसके लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है बल्कि आरटीओ के भी कई चक्कर लगाने पड़ेंगे. ये एक थकाऊ प्रक्रिया होगी और इसमें आपका काफी समय भी बर्बाद होगा. लेकिन यदि आपको हम बताएं कि ये काम आप कुछ ही मिनटों में अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, न आपको आरटीओ के चक्कर लगाने होंगे और न ही एजेंट को फीस देनी होगी तो कैसा रहेगा. बिल्कुल अब ऐसा संभव है, आइये आपको बताते हैं कैसे आप ऑनलाइन अब कार या बाइक को अपने नाम पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं….


कार या बाइक को ट्रांसफर करने के लिए https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा.


यहां पर आपको अपना स्टेट सलेक्ट करना होगा.
इसके बाद आपकी गाड़ी किस आरटीओ के अंतर्गत आती है ये चुनना होगा
यहां पर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज में आपको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के ऑप्‍शन को सलेक्ट करना होगा.
इसके बाद आपके सामने फॉर्म 29 और फॉर्म 30 आएंगे.
इन दोनों फॉर्म को सही से भरने के बाद आपके पास गाड़ी ट्रांसफर की फीस भरने का ऑप्‍शन आएगा.
अलग अलग राज्यों में ये फीस अलग अलग है. उदाहरण के लिए दिल्ली में कार की आरसी ट्रांसफर करवाने के लिए 500 रुपये जमा करवाने होते हैं.
ये फीस आप आसानी से ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं.
इसके बाद आपको रिसिप्ट और दोनों फॉर्म के प्रिंट लेकर संबंधित आरटीओ को मेल करने होंगे.


कितने समय में आएगी आरसी


आरटीओ को सभी डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद वैरिफिकेशन में कुछ दिन का समय लगता है. हालांकि ये 7 से 10 दिनों के अंदर हो जाता है. इसके बाद 7 कार्यदिवस के अंदर आरटीओ आपके नाम पर ट्रांसफर हुई नई आरसी को आपके पते पर भेज देता है.