ITR फार्म में हुए बड़ा बदलाव, अब टैक्सपेयर्स को देनी होगी ये डिटेल

ITR: आपको बता दें कि ITR फॉर्म में बडा़ बदलाव किया गया है जिसके तहत आईटीआर फाईल करते वक्त टैक्सपेयर्स को ये जरुरी जानकारी देनी होगी। इस बार CBDT ये बदलाव ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 में किए है तो ऐसे में इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आप इन बदलावों को जरूर जान लें. 

 

NEWS HINDI TV, DELHI : Income Tax Return Filing 2024- इनकम टैक्स( Income Tax ) भरने वालों के लिए जरूरी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज( CBDT ) की तरफ से चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म( income tax return form ) को जारी कर दिया गया है। इस बार CBDT ने ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 में कई बदलाव कर दिए हैं। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आप इन बदलावों को जरूर जान लें। 


सरकार ने इस बार फाइनेंशियल ईयर( financial year ) खत्म होने से ठीक 3 महीने पहले ही ये फॉर्म जारी कर दिए हैं। इस बार भी आईटीआर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। देखा जाए तो डेडलाइन( deadline ) से ठीक 7 महीने पहले ही सरकार ने ये फॉर्म जारी कर दिए हैं। 

ITR Form में क्या बदलाव हुए हैं:

1. इस बार के फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों की वजह से सेक्शन 115BAC भी बदल गया है। बता दें न्यू टैक्स रिजीम इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP के लिए अब डिफॉल्ट ऑप्शन( default option ) होगा। इसके अलावा जो भी न्यू टैक्स रिजीम को सलेक्ट नहीं करना चाहता है उन्हें इसे ऑप्ट आउट करना होगा। वह लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को भी सलेक्ट कर सकते हैं। 


2.इसके अलावा इस बार जारी किए गए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 में नए वर्जन में धारा 80CCH के तहत की जाने वाली कटौती की रिपोर्ट करने के लिए अलग से कॉलम दिया गया है। 


3.फाइनेंस एक्ट 2023 में धारा 80CCH शामिल है। इसके अलावा जो भी लोग अग्निपथ योजना्र( Agnipath Scheme ) में हिस्सा ले रहे हैं वह 1 नवंबर 2022 से अग्निवीर कॉर्पस फंड( Agniveer Corpus Fund ) में योगदान करने वाले लोगों को टैक्स कटौती का हकदार बनाती है।

4.इसके अलावा अब से टैक्सपेयर्स( taxpayers ) को अपने सभी बैंक खातों की जानकारी और सालभर की नकदी के लेनदेन की भी पूरी जानकारी देनी होगी। 

ITR Form 1-

ITR फॉर्म 1 की बात की जाए तो वह ऐसे लोगों के लिए है, जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है। 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या फिर किसी भी अन्य सोर्स को भी शामिल किया गया है। साथ ही 5000 रुपये की एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम को भी जोड़ा गया है। 

ITR Form 4-

इसके अलावा आईटीआर-4 की बात की जाए तो यह हिन्दू अविभाजित परिवार के साथ ही सीमित देनदारी भागीदारी वाली कंपनियां के लिए है। अगर आपकी सालाना कमाई 50 लाख या फिर इससे ज्यादा है तो आपको फॉर्म 4 फिल करना होता है। इसमें भी आपको सालभर की नकदी के बारे में भी जानकारी देनी होगी। पिछले साल इसमें क्रिप्टोकरेंसी( cryptocurrency ) के लिए अलग से कॉलम जोड़ा गया है।