Employees Pension gratuity: इन गवर्नमेंट एंप्लाइज को नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ, नियमों में बड़ा बदलाव

भारत सरकार की ओर से सरकारी कर्मियों के लिए एक नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जिसके बाद इन कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी रोक दी जाएगी।
 

News Hindi TV: नई दिल्ली। भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज के लिए एक नियम में बदलाव कर दिया है। इसके बाद कुछ कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी रोक दी जाएगी। इस नियम को लेकर देशभर में कौतूहल की स्थिति है। माना जा रहा है कि राज्य सरकारें भी इस नियम को लागू करेंगी। इसलिए सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी इसके विषय में सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि इस नियम से कौन कर्मचारी प्रभावित होगा और कौन नहीं।


सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 रूल 8
केंद्र सरकार ने हाल में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। CCS pension rules 2021 rule-8 (Power to withhold or withdraw pension) में बदलाव किया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्‍युटी और पेंशन रोक दी जाएगी।

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Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2023
केंद्र की तरफ से बदले नियम में की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है। सभी संबंधित प्राधिकरण अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि यदि कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं अपराध के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी रोक दी जाए।

किन अधिकारियों को दिया गया है पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार
- ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर्ड कर्मचारी के अप्‍वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं, उन्‍हें ग्रेच्‍युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है।
- ऐसे सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों जिसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो, उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।
- अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी रोकने की प्रक्रिया
- जारी नियम के अनुसार, नौकरी के दौरान अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्‍यायिक कार्रवाई हुई तो इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों को देना जरूरी होगा।
- अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्‍त हुआ है तो उस पर भी यही नियम लागू होंगे।
- अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्‍युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्‍युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है।


- इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।
- अथॉरिटी चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्‍युटी को स्‍थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है।

अंतिम आदेश से पहले लेना होगा सुझाव
इस नियम के अनुसार, ऐसे स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है, उसमें न्‍यूनतम राशि 9000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए, जो रूल 44 के तहत पहले से निर्धारित है।