अगर आपके पास भी हैं कटे-फटे नोट तो जान लें RBI का ये नियम
RBI News: कई बार लोगों के पास कटे-फटे नोट आ जाते हैं या फिर किसी वजह से फट जाते हैं तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऐसे नोट को कोई भी व्यक्ति या दुकानदार लेने को तैयार नहीं होता है। तो अगर आप भी कभी इस परेशानी में फंसे है तो ये खबर आप के लिए महत्वपूर्ण है आज हम आपको बताने जा रहे हैं आरबीआई द्वारा कटे-फटे नोटों को लेकर बनाए गए इस नियम के बारे में.
NEWS HINDI TV, DELHI : बाजारों में कटे-फटे, जले और पुराने हो चुके नोट ( How to Exchange Damage Notes ) अक्सर नहीं चलते हैं। क्योंकि कई दुकानदार इन्हें लेने से इनकार कर देते हैं। इस समस्या के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता( Trouble due to mutilated notes ) है।
हालांकि, कटे-फटे नोट को बैंकों में आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग जानकारी के अभाव में बैंक नहीं जाते हैं। खराब नोट को बैंकों में बदलने के लिए रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस( RBI guidelines ) है, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है ताकि आपको खराब नोटों का सही दाम मिल सके।
अगर आपके पास भी कटे-फटे पुराने नोट हैं तो आप आसानी से उन्हें बैंक में जाकर बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( Reserve Bank of India ) की गाइडलाइंस के अनुसार, अगर कोई बैंक ऐसा करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बैंक द्वारा कटे-फटे नोट नहीं बदलने( Where to exchange mutilated notes ) की स्थिति में ग्राहक आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकता है।
कटे-फटे नोट पर RBI का नियम-
रिजर्व बैंक के सर्कुलर के अनुसार, कटे-फटे नोट बदलने के लिए भी एक तय सीमा होती है( limit for exchanging mutilated notes )। एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदला सकता है, लेकिन इनकी कुल कीमत 5 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं, बुरी तरह जल चुके, कटे-फटे नोटों को बैंक में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं।
फटे नोट की कितनी मिलेगी कीमत-
फटे नोट को बदलने पर उसके कितने पैसे मिलेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि नोट कितना फटा हुआ है। 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत मिलेगी। वहीं, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधी रमक दी जाएगी। इसी तरह अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सुरक्षित है तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा ही मिल पाएगा।
RBI का कहना है कि पुराने और फटे हुए नोट आसानी से बदले जा सकते हैं और इसके लिए बैंक( Bank ) आपसे कोई शुल्क नहीं वसूलता है। लेकिन, अगर नोट बुरी तरह जला हुआ है या उसके कई टुकड़े हो चुके हैं तो ऐसी परिस्थिति में नोट को नहीं बदला जाएगा। क्योंकि अगर बैंक अधिकारी को लगता है कि नोट को फाड़ा गया है तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करते हैं।