Income Tax Advice: 15 मार्च से पहले जान लें इनकम टैक्स की ये सलाह, वरना........

अगर आप भी हर महीने इनकम टैक्स भरते है तो यह खबर आपके लिए है। जुर्माने से बचने के लिए आपको 15 मार्च से पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर आपको भारी नुकसान होने से बचत हो सकती है
 

News Hindi TV: दिल्ली, Income Tax: करदाताओं के लिए एक बड़ी खबर है। टैक्स पेयर को यह बात पता होनी चाहिए कि उन्हें अग्रिम कर दाखिल करना है। यह न केवल व्यवसायिक व्यक्ति के लिए है बल्कि अन्य लोगों के लिए भी अनिवार्य है, जैसे कि पेशेवर, फ्रीलांसर और वेतनभोगी व्यक्ति। चूंकि एडवांस टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है, इसलिए इस तारीख से पहले बकाया टैक्स चुकाना जरूरी है।

कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, वह अग्रिम कर के रूप में अग्रिम कर का भुगतान करेगा।

हालांकि, यह नियम उन वरिष्ठ नागरिकों पर लागू नहीं होता है, जिनके पास व्यवसाय या पेशे से आय न हो।

भारत के आयकर कानून के अनुसार, अनुमानित आय के आधार पर अग्रिम कर का प्रावधान है। यदि अनुमानित आय के आधार पर 10 हजार रुपये से अधिक की कर देनदारी होती है तो ऐसे करदाता के लिए अग्रिम कर देना जरूरी है।

    पहली किस्त 15 जून 15%
    दूसरी किस्त 15 सितंबर 45%


    तीसरी किस्त 15 दिसंबर 75%
    चौथी किस्त 15 मार्च 100%