Income Tax Return : अबकी बार ITR भरते वक्त पूछा जाएगा ये सवाल, जवाब देने के बाद ही ऑपन होगा फाॅर्म

Income Tax Return : अगर आप भी इनकम टैक्स भरते है तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरुरी है दरअसल अबकी बार ITR भरते वक्त आपसे ये सवाल पुछने के बाद ही आपका आईटीआर फॉर्म खुलेगा। विभाग द्वारा अबकी बार रिटर्न भरने को लेकर बड़ा बदलाव किया है तो आप भी रिटर्न भरने से पहले ये खबर जरुर जान लेनी चाहिए.

 

NEWS HINDI TV, DELHI : इनकम टैक्‍स विभाग( Income Tax ) ने आयकर रिटर्न ( ITR ) भरने के लिए वित्‍तवर्ष समाप्‍त होने से 3 महीने पहले ही फॉर्म जारी कर दिया है। विभाग ने इस बार भी रिटर्न भरने के लिए फॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। लिहाजा करदाताओं को आईटीआर फॉर्म चुनते समय और अपना रिटर्न दाखिल करते समय काफी सावधानी बरतनी होगी। इनकम टैक्‍स विभाग( Income Tax Department ) ने वित्‍तवर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न का फॉर्म जारी कर दिया है।

विभाग ने कहा है कि चालू वित्‍तवर्ष से नए टैक्‍स रिजीम( tax regime ) को डिफॉल्‍ट बना दिया गया है। इसका मतलब है कि करदाताओं के टैक्‍स की गणना नए रिजीम के आधार पर ही की जाएगी। अगर उन्‍हें पुराना रिजीम चुनना है तो इसके लिए बाकायदा विकल्‍प का नए सिरे से चुनाव करना होगा। अगर कोई करदाता रिजीम नहीं चुनता है तो फिर उसके टैक्‍स की गणना नए टैक्‍स रिजीम के हिसाब से ही की जाएगी। लिहाजा अगर अपनी बचत और निवेश( Investment ) पर टैक्‍स बचाना चाहते हैं तो करदाताओं को पुराना विकल्‍प खुद से चुनना पड़ेगा।


टैक्‍स छूट के लिए करना होगा बदलाव:


टैक्‍स एक्‍सपर्ट का कहना है कि नौकरीपेशा( employed ) के लिए खासतौर से जारी किया गया आईटीआर फॉर्म 1 को डिफॉल्‍ट रूप से नए रिजीम से जोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी करदाता को टैक्‍स बचत का फायदा उठाना है तो उसे पुराने रिजीम को चुनना पड़ेगा। आपने बीमा खरीदा है या 80सी के तहत निवेश किया है तो टैक्‍स छूट( tax exemption ) पाने के लिए नए विकल्‍प को छोड़ना पड़ेगा।


फॉर्म भरने से पहले पूछे जाएंगे सवाल:


ऐसे करदाता जो आईटीआर फॉर्म-4 भरते हैं, उन्‍हें नए टैक्‍स रिजीम से बाहर निकलने के लिए एक और फॉर्म भरना होगा। इन करदाताओं के लिए विभाग ने फॉर्म 10-IEA जारी किया है। जैसे ही आप आईटीआर भरने जाएंगे तो विभाग आपसे पूछेगा कि धारा 115BAC(6) के तहत क्‍या आप नई टैक्‍स व्‍यवस्‍था से बाहर निकलना चाहते हैं। इसका जवाब नहीं में दिया तो आपके टैक्‍स की कैलकुलेशन( tax calculation ) पुराने रिजीम के हिसाब से करके आपका आईटीआर फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपने हां में जवाब दिया तो फिर फॉर्म 10-IEA भरकर पुराने रिजीम के हिसाब से टैक्‍स कैलकुलेशन किया जाएगा।


मांगी जाएगी ज्‍यादा जानकारी:


आयकर विभाग( Income tax department ) ने यह भी बताया है कि अब करदाताओं को इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म में ज्‍यादा जानकारियां देनी होंगी। इस बार से सभी बैंक खातों का उल्‍लेख करना भी जरूरी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्‍यक्ति के पास एक से ज्‍यादा बैंक खाते हैं तो आईटीआर( ITR ) भरते समय उन सभी का विवरण देना होगा। इनकम टैक्‍स विभाग ने इसके लिए आईटीआर फॉर्म में बाकायदा कॉलम भी बनाया है।