Pan Card News : अगर आपका पैन कार्ड भी हो गया 20 साल पुराना तो जान लें ये जरूरी अपडेट

Update pan card online  : आज के समय में पैन कार्ड को एक बहुत जरूरी दस्तावेज़ माना जाता है अगर आपका पैन कार्ड भी 10-20 साल पुराना हो गया हैं। तो आइए नीचे खबर में जाने पैन कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से -
 

NEWS HINDI TV, DELHI : देश में पैन कार्ड (PAN card) एक अहम दस्तावेज के रूप में जाना जाता है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड (update pan card online) की जरूरत पड़ती है और बिना पैन कार्ड के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड पुराना हो गया तो अहम बात का ध्यान रखना चाहिए.

 

 

 

पैन कार्ड -

 

दरअसल, लोगों के पास वर्षों से पैन कार्ड (update pan card online) रखा हुआ है. अगर पैन कार्ड लिए 10, 20 या 30 साल हो गए हैं तो पैन कार्ड थोड़ा धुंधला हो सकता है और उस पर हस्ताक्षर भी धुंधले हो सकते हैं जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं. ऐसे में जब पैन कार्ड ( PAN card) की कॉपी भी निकलते हैं तो लोगों को सही प्रिंट नहीं मिल पाता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या पुराने पैन कार्ड (PAN card) को नए से बदलना कानूनन आवश्यक या अनिवार्य है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

 

स्थायी खाता संख्या -

 

टैक्स और कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि पुराने पैन कार्ड के संबंध में नियम क्या कहते हैं. विशेषज्ञों ने बताया कि पुराने पैन कार्ड को बदलना (pan card hindi news) अनिवार्य नहीं है क्योंकि स्थायी खाता संख्या (PAN) करदाता के जीवन भर वैध रहता है जब तक कि इसे रद्द या सरेंडर नहीं किया जाता है.

 

 

पहचान के लिए भी होता है इस्तेमाल -

वहीं पुराने और घिसे-पिटे पैन कार्ड को बदलने (update pan card online) के लिए कोई विशेष आदेश नहीं है. हालांकि पैन कार्ड (PAN card) मुख्य रूप से टैक्स उद्देश्यों के लिए है लेकिन इसे अक्सर पहचान के प्रमाण के रूप में भी उपयोग किया जाता है. ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए जरूरी है कि पैन कार्ड में लिखी जानकारी स्पष्ट हो, ताकी आपकी पहचान का सत्यापन हो सके.


नई कॉपी के लिए कर सकते हैं अनुरोध -

ऐसे में एनएसडीएल पैन पोर्टल से अपने इलेक्ट्रॉनिक पैन (ईपैन) की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं. उसी पोर्टल पर शुल्क देकर पैन कार्ड (PAN card) की नई फिजिकल कॉपी का भी अनुरोध किया जा सकता है. वहीं टूट-फूट के कारण पैन कार्ड बदलना (pan card hindi news) अनिवार्य नहीं है क्योंकि पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध होते हैं. लोग चाहें तो आयकर विभाग के आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन या फिजिकल आवेदन पत्र जमा करके आवेदन कर सकते हैं.