7th pay commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए अलर्ट, अब लगातार इतने दिन की छुट्टी करने पर चली जाएगी नौकरी

News Hindi Tv : (Employee leaves Rules)अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो आज की यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की है। आपको बता दे की हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। इसके अनुसार सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अगर कोई कर्मचारी (government Employees leave update) लगातार एक लिमिट से ज्यादा छुट्टी करता है तो उनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं छुटि्टयों को लेकर सरकार के इन नए निर्देशों के बारे में डिटेल से।
इस कारण जारी करने पड़े निर्देश-
आमतौर पर देखने में आया हैं कि सरकारी दफ्तरों (government offices) में लोग चक्कर काटते हैं और उनके काम लटके रहते हैं। ज्यादातर कर्मचारी ही छुट्टी पर मिलते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर कंफ्यूजन दूर की है। इसमें कर्मचारियों (govt. employees lgaatar kitne din ki chutti le sakte hain) की अलग-अलग कैटेगरी की छुट्टियों को शामिल किया गया है।
इसमें इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, ईएल इनकैशमेंट, पैटरनिटी लीव (paternity leave rules)जैसे कई अन्य तरह की छुटि्टयों (government employee holidays)को भी शामिल किया गया है। सरकार के इस फैसले से जनता के जरूरी काम समय पर हो सकेंगे।
कुछ कर्मचारियों को राहत भी मिली है- (employees leave rules in india)
सरकार द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों से यह भी साफ हुआ है की अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच साल तक छुट्टियों पर रहता है तो ऐसे में उसकी सेवाएं अपने आप समाप्त मान ली जाएंगी और सरकार ये मानेगी कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
हालांकि फॉरेन सर्विस (Foreign Service employees ko kitni chuttiya milti hai) के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा। इस नियम व निर्देश के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल या उससे ज्यादा की छुट्टी लेने की अनुमति नहीं है।
लीव इनकैशमेंट को लेकर यह है अपडेट- (Leave Encashment)
सरकार ने साफ करते हुए यह भी बताया है कि अगर किसी कर्मचारी को अपनी छुट्टियों का भी वेतन (holiday pay) चाहिए तो इसके लिए उन्हें लीव इनकैशमेंट (leave incashment kya hota hai) की मंजूरी पूर्व में ही यानी एडवांस में ही लेनी होगी।
हालांकि कुछ मामलों में ये भी माना जाता है कि तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है पर इसके लिए भी कर्मचारी के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है।
महिला कर्मचारियों को लेकर भी जारी हुए प्रावधान (female employee rules)
सरकारी महकमों में महिलाओं व पुरुषों के लिए छुटि्टयों को लेकर अलग-अलग नियम किए गए हैं। अगर किसी महिला कर्मचारी को अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए छुट्टियों (child care leaves) की जरूरत है तो उन्हें चाइल्ड केयर लीव के तहत छुट्टियां दे दी जाएंगी।
अगर बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाना पड़ जाता है तो ऐसे में कुछ जरूरी प्रकियाओं का पालन करने के बाद उन्हें छुट्टी (child care leave kitne din ki hoti hai) दे दी जाएगी।
पढ़ाई के लिए भी दी जाती हैं कर्मचारियों को छुट्टियां- ((study leave)
सरकार ने इस बात को साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी को अपनी पढ़ाई के लिए यानी स्टडी लीव लेने की जरूरत पड़ जाती है तो उन्हें पूरे सेवा काल में 24 महीने की छुट्टी दिए जाने का नियम है। ये छुट्टी लेने के लिए विकल्प भी है कि ये एक साथ भी ले सकते हैं और अलग-अलग भी ली जा सकती हैं।
सेंट्रल हेल्थ सर्विस (Central Health Service) से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह नियम थोड़ा अलग है। उन्हें स्टडी लीव के लिए अन्य कर्मचारियों के मुताबिक एक साल अधिक यानी 36 महीने का समय (Central Health Service employee leave duration) दिया जाता है। इस तरह से सरकार की ओर से छुटि्टयों के नियम तय किए गए हैं।