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Tax बचाने के साथ साथ 31 मार्च तक करें Fastag से जुड़ा ये काम, वरना हो जाएगी दिक्कत

मार्च का महीना खत्म होने वाला है और ये महीना खत्म होते ही वित्तीय वर्ष भी खत्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा।  तो अब 31 मार्च तक ये जरूरी काम निपटने के बस कुछ ही दिन बाकी बचे हैं , अगर आप इस दिन तक ये काम नहीं किये तो आपको दिक्कत हो सकती है। आइये जानते हैं इनेक बारे में 
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Tax बचाने के साथ साथ 31 मार्च तक करें Fastag से जुड़ा ये काम, वरना हो जाएगी दिक्कत

News Hindi TV, Delhi :  1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है. वहीं 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 खत्म हो जाएगा. 31 मार्च को न केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म हो रहा है बल्कि इस तारीख को कई अहम कामों के लिए डेडलाइन खत्म हो रही है. निवेश, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे कई फाइनेंशियल कामों की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो रही है. ऐसे में बेहतर है कि किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए डेडलाइन से पहले इन कामों को खत्म कर लें.  

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ITR की डेडलाइन


31 मार्च को असेसटमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया था, वो 31 मार्च 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. वहीं जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम का ब्यौरा नहीं दिया है या गलत दिया है वो 31 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं. 


इस दिन तक बचा सकते है टैक्स 

अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चुना है तो आपके पास टैक्स बचाने के लिए आखिरी मौका है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आप सेविंग प्लान में निवेश करने के लिए 31 मार्च तक का मौका है. आप 31 मार्च 2024 तक सेविंग प्लान में निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते हैं. आप पीपीएफ, एपीएस, इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) और एफडी जैसी योजनाओं में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं. 80Cके अलावा इनकम टैक्स की धारा 80D, 80G और 80CCD(1B) के तहत टैक्स में छूट पाने के लिए आप अलग-असग स्कीम में निवेश कर सकते हैं. 

सेविंग प्लान में इतनी करनी होगी इन्वेस्टमेंट 

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छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो इन सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में न्यूनतम निवेश रखना आवश्यक है. आपको अपने सेविंग प्लान में न्यूनतम निवेश के लिए मिनिमम डिपॉजिट जमा करना होता है. अगर आप न्यूनतम डिपॉजिट रखने में चूक गए तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा. अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपने इन सेविंग स्कीम्स में निवेश किया है तो 31 मार्च कर इसमें न्यूनतम राशि का निवेश जरूर कर दें.  


Fastag की KYC

अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है तो जरूरी है कि आप 31 मार्च से पहले उसकी केवाईसी करवा लें. बिना केवाईसी वाले फास्टैग 31 मार्च के बाद नहीं चलेंगे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने FASTag KYC डिटेल अपडेट को अनिवार्य कर दिया है. इसकी डेडलाइन को 29 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया है.  अगर आप 31 मार्च तक अपने फास्टैग की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका फास्टैग डिएक्टिव या फिर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा. यानी आपको टोल पर कैश में टैक्स देना होगा, कैश में टोल देने पर आपको दोगुना टोल टैक्स लगेगा. 

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