High Court Decision : अब लव मैरिज करना हुआ आसान, हाईकोर्ट ने कह दी ये बात
Delhi High Court : अब प्रेम विवाह करने वालो के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप भी अपनी पसंदीदा लड़की और लड़के से शादी करना चाहते हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नही है। हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है जिसमें दंपती को सुरक्षा देते हुए कहा कि अपनी मर्जी से एक-दूसरे के साथ शादी की है और दोनों के बालिग होने को लेकर कोई संदेह नहीं है तो आपकी शादी को कोई नही रोक सकता।

NEWS HINDI TV, DELHI : अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने (love marriage) का अधिकार अमिट और संविधान के तहत संरक्षित है। परिवार वाले भी ऐसी शादियों पर आपत्ति जताने का हक नहीं रखते। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने यह टिप्पणी एक दंपती को सुरक्षा प्रदान करते हुए की, जो अपने परिवारवालों की धमकियों से डरे हुए थे।
परिवार के सदस्य नहीं जता सकता आपत्ति
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने अपने आदेश में कहा कि सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। हाई कोर्ट दंपती के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की उम्मीद करता है। इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट (High Court) ने दंपती की याचिका का निपटारा कर दिया।
उन्होंने पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने की कोर्ट से मांग की थी। हाई कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी मर्जी से एक-दूसरे के साथ शादी की है और दोनों के बालिग (adult) होने को लेकर कोई संदेह नहीं है। कोर्ट ने कहा, ऐसे में कोई भी, यहां तक कि परिवार के सदस्य भी आपत्ति नहीं जता सकते।
दंपती ने की ये शिकायत
दंपती का कहना था कि उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ अप्रैल में शादी की थी और तब से साथ रह रहे हैं। इस दौरान परिवार के सदस्यों, खासकर लड़की के परिवारवालों से उन्हें धमकियां मिलने लगीं। कोर्ट ने संबंधित बीट ऑफिसर को समय-समय पर उनपर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है।