ख़राब CIBIL Score वालों के हक में सुनाया High court ने ये अहम फैसला, बैंकों को जारी किए ये निर्देश
Education Loan - अचानक हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है जिसके कारण हम बैंक से लोन लेते है बैंक सबसे पहले हमारा सिबिल स्कोर चेक करता है अगर हमारा सिबिल स्कोर (CIBIL Score)खराब होगा तो बैंक हमें लोन देने से साफ मना कर देते है. लेकिन हाल हीं में केरला हाई कोर्ट (Kerala High Court)ने सिबिल स्कोर वालों के हित में अहम फैसला सुनाया है कि अगर स्टूडेंट का सिबिल स्कोंर खराब है तो बैंको को ये निर्देश दिए है कि फिर भी लोन देने से मना नहीं कर सकते है तो आइए जानते है....

NEWS HINDI TV, DELHI: केरल हाईकोर्ट ने कम सिबिल स्कोर के आधार पर एजुकेशन लोन न देने पर बैंकों को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि CIBIL स्कोर के आधार पर आधार पर किसी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन (Education Loan) देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन (Justice PV Kunhikrishnan) ने बैंकों को एजुकेशन लोन के लिए आए आवेदनों पर विचार करते समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा है।
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जानें सिबिल स्कोर खराब होने पर एजुकेशन लोन मिलेगा या नहीं-
केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने एक स्टूडेंट की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कहा कि छात्र कल के राष्ट्र निर्माता हैं। उन्हें भविष्य में देश का नेतृत्व करना है। सिर्फ सिबिल स्कोर (CIBIL Score) कम होने के आधार पर एजुकेशन लोन (Education Loan) अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
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स्टूडेंट ने हाई कोर्ट से की अपील-
याचिकाकर्ता छात्र ने दो लोन लिए थे। जिनमें से एक 16667 का अतिदेय था। दूसरे लोन को बैंकों द्वारा ओवरड्यू में डाल दिया गया था। जिसके चलते याचिकाकर्ता का सिबिल स्कोर कम था। छात्र की ओर से हाईकोर्ट से अपील में कहा गया था कि यदि उसे तुरंत राशि प्राप्त नहीं होती तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। इस पर हाईकोर्ट (High Court) ने कहा कि कम सिबिल स्कोर की बजाए शिक्षा के बाद छात्र की लोन चुकाने की क्षमता कर्ज मिलना चाहिए।