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लव मैरिज को लेकर High Court ने कही ये बात, अब नहीं होगी कोई दिक्कत

High Court : हाल ही में हाई कोर्ट में लव मैरिज का एक मामला आया जिसको लेकिर कोर्ट ने ऐसी बात कह दी जिससे लव मैरिज करने वालों की राह आसान हो गई है। आपको बता दें कि इस मामले में दंपत्ति ने अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की थी तो ऐसे में लड़के के परिवार वालों को धमकियां मिलने लगी...तो इस मामले पर कोर्ट ने ये बात कहकर फैसला कर दिया.
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लव मैरिज को लेकर High Court ने कही ये बात, अब नहीं होगी कोई दिक्कत

NEWS HINDI TV, DELHI: अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अमिट और संविधान के तहत संरक्षित है। परिवार वाले भी ऐसी शादियों पर आपत्ति जताने का हक नहीं रखते। दिल्ली हाई कोर्ट( Delhi High Court ) ने यह टिप्पणी एक दंपती को सुरक्षा प्रदान करते हुए की, जो अपने परिवार वालों की धमकियों से डरे हुए थे। 

परिवार नहीं जता सकता आपत्ति-


जस्टिस तुषार राव गेडेला ने अपने आदेश में कहा कि सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। हाई कोर्ट( High Court updates) दंपती के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा( protection of constitutional rights ) की उम्मीद करता है। इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने दंपती की याचिका का निपटारा कर दिया।

उन्होंने पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने की कोर्ट से मांग की थी। हाई कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी मर्जी से एक-दूसरे के साथ शादी की है और दोनों के बालिग होने को लेकर कोई संदेह नहीं है। कोर्ट ने कहा, ऐसे में कोई भी, यहां तक कि परिवार के सदस्य भी आपत्ति नहीं जता सकते।


दंपती ने की थी ये शिकायत-

दंपती का कहना था कि उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ अप्रैल में शादी की थी और तब से साथ रह रहे हैं। इस दौरान परिवार के सदस्यों, खासकर लड़की के परिवारवालों से उन्हें धमकियां मिलने लगीं। कोर्ट( High court ) ने संबंधित बीट ऑफिसर को समय-समय पर उनपर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है।