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Property Rights as Tenant : मकान मालिक नहीं कर सकता ये काम, किराएदार जान लें अपने अधिकार

Property Rights as Tenant : मकान मालिक और किराएदारों के झगड़े आए दिन कोर्ट में आए रहते हैं। जिसकी मुख्य वजह है कि लोगों में अपने अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव होना। तो ऐसे में मकान मालिक अपनी मनमर्जी से किराएदारों को परेशान करते रहते हैं और किराएदार भी उनकी बातें सहन करते रहते है क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है। तो आज हम आपको इनके बारे में इस खबर में बताने वाले हैं.

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Property Rights as Tenant : मकान मालिक नहीं कर सकता ये काम, किराएदार जान लें अपने अधिकार

NEWS HINDI TV, DELHI: बीते कुछ समय में ऐसे कई केस सामने आएं हैं जहां मकान मालिक ने किराएदार को गलत तरीके से परेशान किया है। कई किराएदारों( Tenant Rights ) को बिना पूर्व सूचना के दबाव बनाकर घर खाली करा लिया गया। या तो किराया राशि बढ़ा दी गई। साथ ही यह रेंट कंट्रोल एक्ट( Rent Control Act ) 1948 का उल्लंघन है। इस एक्ट के तहत किराएदार और मकान मालिक( landlord Rights ) के अधिकारों के नियमों को साफ कर दिया गया है। इसलिए किराएदार को अपने अधिकारों को जानना बेहद जरूरी है।


मकान मालिक मनमर्जी से बढ़ाते है किराया-


कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में किराएदार बड़े शहरों से अपने गांव-कस्बों में लौट गए थे। बीते दिनों आई रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना के बाद कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी मेट्रो शहरों( metro cities ) में लौटे तो उन्हें मकान मालिक की ओर से अधिक किराए की मांग की गई। दिल्ली एनसीआर( Delhi NCR ) में बड़े पैमाने पर मकान मालिकों ने घरों के किराए बढ़ा दिए। जिस वजह से किराएदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।


रेंट एग्रीमेंट जरुर बनवाएं-


रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के अनुसार अगर आप अपने मकान मालिक से परेशान हैं या वह अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो आपको बतौर किराएदार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है रेंट एग्रीमेंट( rent agreement ), इसमें लिखी गई बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ज्यादातर मकान मालिक टैक्स आदि से बचने के लिए किराए राशि सही नहीं दर्ज कराते हैं। इसको लेकर आपको सावधान रहने की जरूरत है।


बिना वजह घर से नहीं निकाल सकते-


यह जान लें कि कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को बिना वैलिड रीजन या एग्रीमेंट में तय समय से पहले घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। रेंट एक्ट के अनुसार यदि किराएदार ने 2 महीने का रेंट नहीं दिया है और घर को कॉमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है और यह बातें एग्रीमेंट में नहीं लिखी गई हैं तो मकान मालिक घर या संबंधित प्रॉपर्टी खाली करा सकता है। वहीं, इस स्थिति में भी मकान मालिक के लिए यह जरूरी है कि वह किराएदार को घर खाली करने के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस दे।


जरूरी सेवाओं की उपलब्धता-


किराएदार को घर में जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। जैसे कि इलेक्ट्रीसिटी, वॉटर सप्लाई, सैनीटेशन, पार्किंग आदि। मकान मालिक कभी भी इन सेवाओं को उपलब्ध कराने से मना नहीं कर सकता है। मकान मालिक तभी मना कर सकता है जब किराएदार ने 2 महीने का किराया नहीं दिया हो या दूसरी किसी तरह का बकाया नहीं हो।