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Driving Licence को रिन्यू कराना अब हुआ आसान, जानिए आसान सा तरीका

DL Renewal Fees :अगर आपका Driving Licence एक्सपायर होने को है या फिर हो चुका है तो उसे रिन्यू कराना बहुत आसान है। तो आज हम आपको बताने जा रहे है उन तरीकों के बारे में जिनके जरीए आप अब घर बैठे करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू, आइए खबर में जानते है उस तरीके के बारे में विस्तार से।
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Driving Licence को रिन्यू कराना अब हुआ आसान, जानिए आसान सा तरीका

NEWS HINDI TV, DELHI:  सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए वैलिड Driving License की जरूरत होती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है या फिर डीएल एक्सपायर हो गया है तो आप लोग किस तरह से डीएल को रिन्यू करा सकते हैं?

आज हम आप लोगों को कुछ जरूरी बातों के बारे में बताएंगे जैसे कि एक्सपायर होने के कितने दिनों में DL Renew करवाना पड़ता है और ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने का प्रोसेस क्या है?
 

 

 

 

 

कितने दिनों का मिलता है समय?


अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो घबराइए मत, आपके पास रिन्यू कराने के लिए 30 दिनों का समय है. इसका मतलब यह है कि अगर 30 दिनों के अंदर आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर लिया तो ठीक नहीं तो 30 दिनों के बाद आपको फाइन भरना होगा.


Driving License Renew के लिए इन चीजों की जरूरत


अगर आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो इसके लिए आपको डीएल, एप्लिकेशन फॉर्म 2, फॉर्म नंबर 1 (नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए) या फिर फॉर्म 1ए (ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए) और रिन्यूअल फीस को भरना होगा.
https://transport.delhi.gov.in/ पर दी गई जानकारी के मुताबिक, प्राइवेंट लाइसेंस वालों को एप्लिकेशन फॉर्म नंबर 9, दो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऑरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस, उम्र और एड्रेस प्रूफ की कॉपी को सेल्फ-अटेस्ट करना होगा.

इसके अलावा फिजिकल फिटनेस के लिए फॉर्म नंबर 1 सेल्फ डिक्लेरेशन, फीस और फॉर्म नंबर 1ए में दिए गए मैडिकल सर्टिफिकेट को भी डॉक्टर से भरवाकर देना होगा (40 से ऊपर की उम्र के लिए लोगों के लिए).

DL Renewal के लिए ऐसे करें अप्लाई


सबसे पहले तो आप लोगों को https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद राज्य को चुनना होगा, राज्य चुनने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मैन्यू में से सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं.

दोनों ही फॉर्म आप लोगों को https://parivahan.gov.in/ पर आसानी से मिल जाएंगे. फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी.

लाइसेंस की वैलिडिटी


प्राइवेट लाइसेंस की बात करें तो डीएल की वैलिडिटी 20 साल की होती है. गौर करने वाली बात यह है कि 40 साल की उम्र के बाद जो भी ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है उस डीएल की वैलिडिटी पहले तो 10 साल के लिए होती है, उसके बाद फिर डीएल हर 5 साल में रिन्यू होता है.


DL Renewal Fees: रिन्यू के लिए देनी होगी इतनी फीस


अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार को छोटी सी फीस भी देनी होगी. अगर आप डीएल एक्सपायर होने के 30 दिनों के अंदर यानी ग्रेस पीरियड में ही DL को रिन्यू करवा लेते हैं तो आपको 400 रुपये देने होंगे. वहीं, अगर आप एक्सपायर डेट निकलने के बाद ड्राइविंग लाइेंस को रिन्यू करते हैं तो ऐसे में आपको 400 रुपये के बजाय 1500 रुपये की फीस देनी होगी.


ध्यान दें


अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के पांच साल तक DL को रिन्यू नहीं करवाया तो फिर ऐसे में आपको एक बार फिर से सभी नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए शुरुआत से सबकुछ करना होगा.