Supreme Court में रामदेव को हाजिर होने का आदेश, जानिए पूरा मामला
NEWS HINDI TV, DELHI: उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों और उनके चिकित्सकीय प्रभावों के विज्ञापनों से संबंधित अवमानना कार्यवाही के मामले में मंगलवार को स्वामी रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण से व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा.
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई.
आईएमए की याचिका पर हुई सुनवाई-
स्वामी रामदेव को नोटिस जारी कर पूछा गया था कि अदालत को दिए गए वचन का पहली नजर में उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए.
पीठ ने रामदेव को भी नोटिस (notice) जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए. शीर्ष अदालत ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ (Indian Medical Association) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्वामी रामदेव पर टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया है.