प्रोपर्टी ट्रांसफर के मामले में Supreme Court का बड़ा फैसला, मालिकाना हक को लेकर कही ये बात
Supreme Court - हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रोपर्टी ट्रांसफर के मामले में बड़ा फैसला आया है। बता दें कि कोर्ट ने मालिकाना हक को लेकर ये बड़ी बात कही है. कोर्ट की ओर से आए इस फैसले को विस्तार से जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े।
NEWS HINDI TV, DELHI : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अचल संपत्ति के मालिकाना हक का ट्रांसफर बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नहीं हो सकता। अदालत ने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ही संपत्ति का ट्रांसफर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत यह प्रावधान है कि संपत्ति का मालिकाना हक तभी हो सकता है जब दस्तावेज रजिस्टर्ड हो।
मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि वह संपत्ति का मालिक है और उसे यह संपत्ति उसके भाई ने गिफ्ट डीड के तौर पर दी थी और इस तरह यह संपत्ति उसकी है और संपत्ति पर उसका कब्जा है। वहीं प्रतिवादी ने संपत्ति के लिए दावा पेश करते हुए कहा था कि उसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा और एग्रीमेंट टु सेल है।
मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रतिवादी का दावा सही नहीं है क्योंकि जिन दस्तावेज के आधार पर उन्होंने दावा फाइल किया है वह दस्तावेज मान्य नहीं है। साथ ही याची ने कहा कि गिफ्ट डीड से संबंधित उनके पास साक्ष्य हैं। SC के सामने यह भी तथ्य रखा गया कि किसी भी अचल संपत्ति का मालिकाना हक बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तयशुदा कानूनी व्यवस्था है कि बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के अचल संपत्ति के मालिकाना हक का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर प्रतिवादी का सूट (संपत्ति का दावा) नहीं टिकता है और उक्त आधार पर इसे खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार किया जाता है।