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Toll Tax Rules 2024: अब इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, जान लें अपने अधिकार

Toll Tax Rules 2024 : मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अब इन वाहन चालकों का टोल टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप भी वाहन चालक हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। आज हम आपको इस खबर में बताने वाले हैं किन-किन लोगों को टोल-टैक्स में छूट मिली है। अगर आप भी इन श्रेणियों में आते हैं तो आपको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पूरी जानकारी के लिए खबर को अंत तक जरुर पढ़ें.
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Toll Tax Rules 2024 : अब इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, जान लें अपने अधिकार

NEWS HINDI TV, DELHI: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( National Highway Authority of India ) ने हाल के वर्षों में टोल प्लाजा( Toll Plaza ) पर ट्रैफिक के स्मूद फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन हम अभी भी लंबी कतारों का सामना करते हैं। क्योंकि कुछ मोटर चालकों को लगता है कि वे मुफ्त में गुजरने के हकदार हैं।
 

जबकि ऐसे मोटर चालकों के पास उस आजादी की उम्मीद करने के लिए अक्सर कई बहाने होते हैं। एनएचएआई के दिशानिर्देशों( NHAI guidelines ) के तहत वाहनों की सिर्फ 5 श्रेणियां हैं जिन्हें टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है और कोई अन्य अपवाद नहीं है।

यहां हम आपको उन पांच श्रेणियों के बारे में और टोल भुगतान से छूट की एक खास परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं। जो आपको किसी विशेष टोल का भुगतान नहीं करने में मदद करेगी, यदि आपको किसी लापरवाह ड्राइवर के कारण परेशानी हुई। 

टोल टैक्स( Toll Tax ) का भुगतान करने के लिए इन वाहन श्रेणियों को मिली है छूट-

आपातकालीन सेवाएं

रक्षा सेवाएं

वीआईपी वाहन

सार्वजनिक परिवहन

दोपहिया वाहन

एनएचएआई ( NHAI Rules )के दिशानिर्देशों के मुताबिक, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है। सेना, नौसेना या वायु सेना के तहत सेवा में रक्षा वाहन को भी छूट दी गई है। और राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को राज्य की यात्रा पर ले जाने वाले वीआईपी वाहनों को भी छूट दी गई है। कुछ नेशनल हाईवे( National Highway ) प्लाजा पर दोपहिया वाहनों को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहन और दोपहिया वाहन भी टोल का भुगतान करने से मुक्त हैं। 


इस परिस्थिति में मिल सकती है छूट-


हालांकि किसी भी परिस्थिति में नागरिक कारों को टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट नहीं दी गई है। लेकिन अपडेटेड एनएचएआई दिशानिर्देशों के मुताबिक वाहनों को 100 मीटर से ज्यादा की कतार में लगने की इजाजत नहीं है। और टोल प्लाजा( Toll Plaza Rules ) को प्रति वाहन 10 सेकंड से ज्यादा का सर्विस टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और आपको इंतजार करना पड़ा है और कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी है, तो दिशानिर्देशों के तहत टोल कर्मचारियों को कारों को तब तक मुफ्त में जाने देना होगा जब तक कि कतार 100 मीटर के दायरे में न आ जाए। 

100 मीटर कतार सीमा की पहचान करने के लिए, प्रत्येक टोल लेन पर एक पीला लाइन मार्कर होता है जिसे पुष्टि करने के लिए विजुअली देखा जा सकता है। ऐसा टोल प्लाजा ऑपरेटरों के बीच जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।