7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की लीव पॉलिसी में हुआ बदलाव, अब मिलेगी इतने दिन की छूट्टी
NEWS HINDI TV, DELHI : केंद्र सरकार( Central government ) ने अंगदान के लिए अपने कर्मचारियों को 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश ( casual leave ) देने का फैसला किया है। बड़ी सर्जरी के बाद ठीक होने में लगने वाले समय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। फिलहाल, इस तरह के 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान था।
क्या है नया नियम-
कार्मिक मंत्रालय( Ministry of Personnel ) की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया- जो डोनेट करता है उसके अंग को निकालने के लिए एक बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इस वजह से डोनेट करने वाले को स्वस्थ होने में समय लगता है। यह वजह है कि अवकाश की अवधि 42 दिन कर दी गई है।
इसमें अस्पताल( Hospital ) में बिताया गया समय और इसके बाद की अवधि शामिल है। आदेश में कहा गया है कि डोनेट करने वाले का अंग निकालने के लिए की जाने वाली सर्जरी के प्रकार से परे आकस्मिक अवकाश की अधिकतम अवधि 42 दिन होगी।
डॉक्टर की सलाह जरूरी-
अस्पताल में भर्ती होने के दिन से विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्यतः एक बार में लिया जाएगा। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर( government registered doctor ) की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि इलाज करने वाले सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह पर अवकाश को अलग करने की अनुमति दी जा सकती है।
आकस्मिक अवकाश को अन्य अवकाश के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन सर्जरी की जटिलता से जुड़ी आसाधरण परिस्थितियों में सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह पर इस नियम से छूट मिलेगी।