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Driving License Apply Online: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, नहीं लगाना पड़ेंगे RTO के चक्‍कर, जानिए

Learning Licence apply Online: अब आप आधार सत्‍यापन कराने के बाद RTO की लगभग 58 सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License Apply) को लेकर कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिससे आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे. 
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Apply for Driving License Online: लोगों ने ऐसा भी जमाना देखा है जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महीनों तक आरटीओ (RTO) के चक्‍कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब सरकार ने लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए कदम उठा लिया है. अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए ना ही बार-बार RTO के चक्‍कर लगाने होंगे और ना ही किसी एजेंट के माध्‍यम से अप्‍लाई करना होगा.

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अब आप घर बैठे-बैठे ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration)  जैसे कई काम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways of India) ने नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस से लेकर परमिट से जुड़ी लगभग 58 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. 

ये सुविधा मिलेगी ऑनलाइन 

इन 58 ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है. मंत्रालय ने कहा है कि आधार वेरिफिकेशन के बेस पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन,  ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई काम घर पर बैठे हो जाएंगे. इसके साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन करना, लाइसेंस में एड्रेस अपडेट कराना और व्हीकल ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है.

क्‍या आधार कार्ड होगा जरूरी? 

इन सेवाओं का लाभ कोई भी शख्स उठा सकता है बस उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए. इसके साथ शख्स को अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी कराना होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनका क्या होगा. आपको बता दें कि सरकार ने उनका भी पूरा ख्याल रखा है जिनके पास अब तक आधार कार्ड नहीं है, CMVR- 1989 के नियम के अनुसार आधार के अलावा कोई वैकल्पिक डॉक्यूमेंट जमा किया जा सकता है. मंत्रालय ने कहा है कि ऑनलाइन सुविधाओं की संख्या में इजाफा करने से RTO Office में भीड़ कम होगी. इसके साथ लोगों का समय भी खूब बचेगा.

16-18 साल के लोग भी कर सकेंगे अप्‍लाई!

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अगर आपको ऐसा लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 18 वर्ष की उम्र होना जरूरी है तो आप गलत हैं. मौजूदा नियमों के मुताबिक, 16 से 18 साल की उम्र के लोग भी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं. लेकिन ये लाइसेंस पाने वाले लोग सिर्फ बिना गियर की ही गाड़ी चला सकते हैं. साथ ही इस लाइसेंस को बनवाने के लिए पेरेंट्स की स्वीकृति भी होना जरूरी है. इस लाइसेंस की खासियत ये है कि इसे आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक नार्मल सा टेस्ट देना होगा.