ITR भरने वाले लोगों के लिए हुआ बडा़ बदलाव

NEWS HINDI TV, DELGI: वहीं जब लोग इनकम टैक्स रिटर्न ( income tax return ) दाखिल करते हैं तो टैक्स बचाने के लिए भी कई उपाय कर सकते हैं. साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस ( medical insurance ) पर भी आईटीआर भरते हुए लोगों को फायदा मिल सकता है. वहीं कई मेडिकल इंश्योरेंस ( medical insurance ) पूरे परिवार को कवरेज प्रदान करते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर उस मेडिकल इंश्योरंस ( medical insurance ) पॉलिसी से टैक्स बेनेफिट कौन उठा सकता है?
मेडिकल इंश्योरेंस ( medical insurance ) :
मेडिकल इंश्योरेंस ( medical insurance ) प्रीमियम पर धारा 80डी के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है, न कि 80सी के तहत. धारा 80डी के तहत टैक्स बेनेफिट धारा 80सी के तहत उपलब्ध ₹1.5 लाख की कटौती के अतिरिक्त है. नई टैक्स व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 के बाद के लिए डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था है और चैप्टर VI A यानी 80C, 80D आदि के तहत कटौती नई टैक्स व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं होगी. ऐसे में नए टैक्स रिजीम में लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा.
पुरानी टैक्स व्यवस्था:
अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो आप आयकर अधिनियम के अध्याय VI ए के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 80डी में कहा गया है कि मेडिकल इंश्योरेंस ( medical insurance ) प्रीमियम पर कटौती का दावा उस व्यक्ति के जरिए किया जा सकता है जो खुद, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों, माता-पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है. अधिनियम में प्रस्तावक या पॉलिसी स्वामी का कोई उल्लेख नहीं है. इसमें केवल यह उल्लेख है कि यदि आप खुद, जीवनसाथी, आश्रित बच्चों, माता-पिता के लिए पॉलिसी के लिए "प्रीमियम का भुगतान" करते हैं तो आप कटौती का दावा कर सकते हैं.
ये है सीमा:
खुद, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए उपलब्ध अधिकतम कटौती ₹25,000 है. वरिष्ठ नागरिकों के मामले में सीमा बढ़कर ₹50,000 हो जाती है. इसी तरह अगर आप माता-पिता की पॉलिसी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ( medical insurance ) प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तो आप माता-पिता की चिकित्सा बीमा पॉलिसी के लिए ₹25,000 के अतिरिक्त बेनेफिट का दावा कर सकते हैं. अगर माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो सीमा बढ़कर ₹50,000 हो जाती है. वहीं कटौती के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्रीमियम का भुगतान गैर-नकद पद्धति से किया जाना चाहिए. इसके अलावा आप अपने परिवार के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति वर्ष ₹5,000 की टैक्स कटौती का भी दावा कर सकते हैं.