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NPS के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, जानें डिटेल्स

NPS New Rules In Hindi - पेंशन का पैसा निकालने (Pension Withdrawal Rules) वालों के लिए बड़ा बदलाव आया है. सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS New Rule) के अंतर्गत पैसा निकालने वालों के लिए नियम बदल दिए हैं. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी द्वारा इस बदलाव की जानकारी दी गई.
 
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NPS के नियम में हुआ बड़ा बदलाव, जानें डिटेल्स 

NEWS HINDI TV, DELHI : एनपीएस (National Pension Scheme) से आंशिक पैसा निकासी के नियम में इसी महीने बदलाव किया गया है। इसके बाद एनपीएस से पैसा निकालने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। इस नियम के आने के बाद आप अपने योगादान के एक हिस्से की ही निकासी कर सकते हैं। ऐसे में एनपीएस से पैसा निकालते समय आपको इस नियम के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। 

क्या है एनपीएस (NPS) से पैसा निकालने का नया नियम? 

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पीएफआरडीए (PFRDA) की ओर से जारी किए गए नियम के मुताबिक, अब आप एनपीएस खाता खोलने के तीन वर्षों के बाद ही आंशिक निकासी कर सकते हैं। ये आपकी ओर से पेंशन खाते में दिए गए योगदान का 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है। पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा ये नियम 12 जनवरी,2024 को जारी किया गया था और ये एक फरवरी, 2024 से लागू हो चुका है। 

उदाहरण: आपने एनपीएस खाता (nps account) खोलने के तीन वर्षों के दौरान 8 लाख रुपये का योगदान किया है और इस दौरान फंड में पैसा बढ़कर 15 लाख रुपये हो गया है तो आप निकासी के दौरान अपने योगदान (8 लाख) का 25 प्रतिशत यानी 2 लाख रुपये की ही निकासी कर सकते हैं। 


एनपीएस से कितनी बार कर सकते हैं निकासी?

एनपीएस खुलने के बाद आप अधिकतम तीन बार ही अपने पेंशन खाते से पैसे की निकासी कर सकते हैं। निकासी को लेकर एक नियम यह भी है कि दो निकासी के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतर होना चाहिए। हालांकि, आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। 


एनपीएस से कब पैसा निकाल सकते हैं?

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किसी विशेष बीमारी के लिए
मेडिकल खर्चों के लिए 
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कैसे कर सकते हैं निकासी? 


एनपीएस के पैसा निकासी के लिए आपको एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके सीआए या प्वाइंट ऑफ प्रजेंस के माध्यम से जमा कराना होगा। अगर सब्सक्राबर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वह अपने परिवार के सदस्य के माध्यम से भी निकासी आवेदन जमा करा सकता है।