News hindi tv

Taxpayers के लिए बड़ा अपडेट, आयकर विभाग ने दी ये अहम जानकारी

Income Tax : आपको बता दें कि हाल ही में टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट आया हैं। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने उन करदाताओं (Taxpayers) को ईमेल और SMS भेजना शुरू कर दिया हैं। जिनका चालू वित्त वर्ष के दौरान दिया गया टैक्स उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (financial transaction) के अनुरूप नहीं है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े।
 | 
Taxpayers के लिए बड़ा अपडेट, आयकर विभाग ने दी ये अहम जानकारी

NEWS HINDI TV, DELHI: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने उन टैक्सपेयर्स को ईमेल और SMS भेजना शुरू कर दिया है, जिनका चालू वित्त वर्ष के दौरान दिया गया टैक्स उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अनुरूप नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने रविवार को यह जानकारी दी.

विभाग एक E-Campaign चला रहा है. इसका मकसद ऐसे व्यक्तियों/इकाइयों को महत्वपूर्ण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (financial transaction) के बारे में ईमेल (आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर ई-अभियान-महत्वपूर्ण लेनदेन के रूप में चिह्नित) और SMS के माध्यम से सूचित करना है, और उनसे अपने एडवांस टैक्स की गणना करने, टैक्स लायबिलिटी सही से भरने और बकाया एडवांस टैक्स 15 मार्च या उससे पहले जमा करने का आग्रह करना है.

एक बयान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तियों/इकाइयों द्वारा किए गए विशिष्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (financial transaction) पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है.

CBDT ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक पेमेंट किए गए करों के विश्लेषण के आधार पर, विभाग ने ऐसे व्यक्तियों/इकाइयों की पहचान की है जिनके वित्त वर्ष 2023-24 (AY2024-25) के लिए टैक्स का भुगतान उनके द्वारा किए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (financial transaction) के अनुरूप नहीं है.

इसमें कहा गया कि यह टैक्सपेयर्स के लिए कांप्लायंस को सुगम बनाने और टैक्सपेयर सर्विसेज को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में विभाग की एक और पहल है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) विभिन्न स्रोतों से करदाताओं के निर्दिष्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (financial transaction) की जानकारी प्राप्त करता है.

बता दें, इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने 4 मार्च 2024 को एक प्रेस नोट के जरिए यह बताया था कि निर्धारण वर्ष 2021-22 (FY2020-21) के लिए फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के कुछ मामलों में, निर्दिष्ट वित्तीय ट्रांजैक्शन की जानकारी के साथ ITR में दायर की गई जानकारी के बीच एक ‘मिसमैच’ की पहचान की गई है. ऐसे मामलों में जहां निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए ITR फाइल नहीं किया गया है और, विभाग के पास निर्दिष्ट हायर वैल्यू के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (financial transaction) की जानकारी है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए.

इसके पूर्व 26 फरवरी, 2024 को एक प्रेस नोट में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने कहा था कि वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी मिसमैच अनुपालन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है.