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Cash Limit : घर में कैश रखने की भी होती है लिमिट, आप भी जान लें नियम

Cash Limit Rule : कुछ लोगों को बार-बार एटीएम या फिर बैंक से कैश निकलवा के लाने में झंझट लगता है ऐसे में लोग एक साथ काफी कैश निकलवा कर घर में रख ले ते है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कितना कैश हम अपने घर में लाकर रख सकते है? आइए आज आपको बताते हैं घर में कैश रखने को लेकर टैक्स के क्या नियम है।
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Cash Limit : घर में कैश रखने की भी होती है लिमिट, आप भी जान लें नियम

NEWS HINDI TV, DELHI : हमारें देश में बहुत से लोग टैक्स चोरी की कोशिश में लगे रहते है। टैक्स चोरी या काले धन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए कैश पजेशन और ट्रांजैक्शन पर बहुत से नियम (Cash possession and transaction rules) है. एक बेसिक सा सवाल है कि क्या घर पर कितना कैश रख सकते हैं, इसपर भी कोई लिमिट होती है? घर पर कैश रखना दो चीजों पर निर्भर करता है, आपकी आर्थिक क्षमता और आपकी लेन-देन करने की आदत. अगर आप घर पर बड़ी रकम कैश में रखते हैं तो आपको यहां बता दें कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप घर पर एक लिमिट में ही कैश (Cash at home within a limit) रख सकते हैं.

बता दें कि आपको कोई भी नियम एक लिमिट के अंदर ही कैश रखने को बाध्य नहीं करता. अगर आप सक्षम हैं तो आप जितना चाहे उतना कैश घर पर रख सकते हैं. बस एक नियम जो याद रखना है वो ये है कि आपके पास एक-एक पाई का हिसाब होना चाहिए कि आपकी कमाई का स्रोत क्या है और आपने टैक्स चुकाया (Income Tax) है या नहीं.


आयकर विभाग के नियम (Income Tax Rules) के अनुसार, आप घर पर किसी भी अमाउंट में कैश रख सकते हैं. बस अगर किसी भी वजह से जांच एजेंसी के पकड़ में आते हैं तो आपको इसका सोर्स प्रूव करना होगा. साथ ही आईटीआर डेक्लेरेशन (ITR declaration) भी दिखाना होगा. अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स ने कहा था कि अगर आपके घर में अनडिस्क्लोज कैश मिलता है तो कुल बरामद अमाउंट का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है.

 


कैश लेन-देन पर होती है इतनी लिमिट, जान लें 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियम के अनुसार, एक बार में 50,000 रुपये से ऊपर के कैश डिपॉजिट या फिर विदड्रॉल पर आपको पैन कार्ड दिखाना होता है. यदि आप एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट करता है तो उसे पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा. नहीं दिखाने पर 20 लाख तक का जुर्माना लग सकता है.


एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश बैंक से निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस भरना होगा.


एक साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर जुर्माना (Penalty on cash transaction) लग सकता है. 30 लाख से ज्यादा की कैश प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर जांच बैठ सकती है.

 


बता दें कि कुछ भी खरीदने के लिए 2 लाख से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते. करना है तो यहां भी पैन और आधार दिखाना होगा.

क्रेडिट-डेबिट कार्ड के जरिए एक बार में 1 लाख रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन करने पर जांच हो सकती है.

आप किसी रिश्तेदार से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश (Cash at home) के जरिए नहीं ले सकते है, ये काम फिर बैंक से करना होगा. आप किसी और से 20 हजार से ऊपर कैश में लोन भी नहीं सकते.
आप 2,000 से ज्यादा डोनेशन भी कैश में नहीं कर सकते.