EPFO : अधिक पेंशन चाहने वालों के लिए जारी हुई EPFO ने जारी की नई गाइड़लाइन
NEWS HINDI TV, DELHI: ईपीएफ सदस्यों ने हायर पेंशन योगदान के लिए भले ही सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई जीत ली हो, लेकिन वे अभी भी हायर पेंशन पाने से काफी दूर हैं. जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सही मायने में लागू करने की बात आती है तो ईपीएफओ कई मोर्चों पर पीछे रह जाता है. ऐसे में यह संभावना बढ़ जाती है कि ईपीएफओ ईपीएस सदस्यों के लिए हायर पेंशन आवेदन की समय सीमा बढ़ानी चाहिए. आईए समझते हैं कि आवेदन डेडलाइन बढ़ाने के पीछे के कारण.
रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ सक्रिय होने के बजाय ज्यादातर लास्ट मिनट स्टॉप गैप व्यवस्था की है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में कोई स्पष्टता प्रदान नहीं की है. ईपीएफ सदस्यों के पिछले योगदान के साथ-साथ भविष्य के योगदान की गणना कैसे होगी, इस बारे में भी स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है. वहीं, ईपीएस सदस्यों से कहा जा रहा है कि जो भी सदस्य हायर पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान अज्ञात राशि के अपने ईपीएफ फंड से भुगतान करने या कटौती की अनुमति देने के लिए सहमति की पुष्टि करें.
वर्तमान स्थिति में ईपीएस सदस्य को अधिक कटौती के लिए सहमति देनी होगी, बिना यह जाने कि उसके ईपीएफ से कितनी कटौती की जाएगी और उसके बदले में उसे हायर पेंशन की अनुमानित राशि क्या होगी. या फिर कैलुकलेशन नियम क्या होगा जो ईपीएफओ इस्तेमाल करेगा. इसके अलावा ईपीएफओ की ओर से कोई एफएक्यू जारी नहीं किए जाने से पात्रता से संबंधित असमंजस बरकरार हैं.
सुप्रीमकोर्ट ने ईपीएस सदस्यों को हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए EPFO को 4 महीने का समय 03 मार्च 2023 तक दिया था. तब ईपीएफओ उन पात्र सदस्यों के लिए एक ऑनलाइन ज्वाइंट आवेदन पत्र लेकर आया जो 1 सितंबर 2014 से पहले सदस्य थे और 1 सितंबर 2014, या उसके बाद सेवा में बने रहे. यह फॉर्म ईपीएफओ की वेबसाइट पर 27 फरवरी 2023 को उपलब्ध कराया गया था. इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए समयसीमा को 2 महीने बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दिया है.
01 सितंबर 2014 को या उसके बाद सेवा में रहने वाले पात्र ईपीएस सदस्यों के लिए हायर पेंशन आवेदन प्रक्रिया में अहम अस्पष्ट बिंदुओं में से एक नई ईपीएस अंशदान प्रणाली के संबंध में है. क्योंकि, पहले की प्रणाली को बाद में बदलना होगा. शीर्ष अदालत ने ईपीएफओ को उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों से 15,000 रुपये की मौजूदा वेतन सीमा से अधिक योगदान पर 1.16 फीसदी अतिरिक्त राशि वसूलने पर रोक लगाने को कहा और ईपीएफओ को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया. हालांकि, ईपीएफओ ने अभी ईपीएस सदस्यों को इस नए तरीके या सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं दी है.
भले ही ईपीएफओ अब नई प्रणाली जारी करे, लेकिन ईपीएस सदस्यों के पास इसके रिजल्ट को समझने और आकलन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, क्योंकि 3 मई की समयसीमा को खत्म होने में बहुत कम समय बचा है. इसके अलावा यह उन लोगों के लिए किसी काम का नहीं होगा, जिन्होंने हायर पेंशन के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है. जबकि, ऑनलाइन ज्वाइंट आवेदन के लिए पीएफ आयुक्त से अनुमति प्रमाण लेने पर केरल उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 2023 के अपने अंतरिम आदेश में ईपीएफओ से दस्तावेजी प्रमाण पर जोर नहीं देने को कहा है. हालांकि, ईपीएफओ ने इसे लागू करने पर स्पष्टता नहीं दी है.
ईपीएफओ को ईपीएस सदस्यों को आवेदन की समीक्षा करने और वापस लेने के लिए एक एक्जिट विंडो भी देनी चाहिए. खासकर उन लोगों को जिन्होंने नई योगदान प्रणाली को जाने बिना पहले ही आवेदन कर दिया है. ऐसे में प्रबल संभावना जताई जा रही है कि ईपीएफओ हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई 2023 को आगे बढ़ा सकता है.