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Food Business: क्यों जरुरी है FSSAI का लाइसेंस लेना, बिजनेस करने वाले जान लें ये नियम

Food Business: आज के समय में कोई भी फूड का बिजनेस करने के लिए FSSAI से लाइसेंस लेना जरुरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जरुरत क्यों पड़ती है। तो आज हम आपको इस खबर में बताएंगे इसके बारे में पुरी जानकारी। और इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसे किन लोगों को लाइसेंस बनावाना जरुरी है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं पूरी डिटेल.

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Food Business: क्यों जरुरी है FSSAI का लाइसेंस लेना, बिजनेस करने वाले जान लें ये नियम

NEWS HINDI TV, DELHI: FSSAI License- भारत के खान-पान एक विविधता है।यहां के लोग सिर्फ खाने-पीने के शौकीन ही नहीं है। ये शौक उन्हें कई बार फूड बिजनेस में भी ले आता है। आज आधुनिकता के दौर में कई वेबसाइट ऑनलाइन फूड बिजनेस( online food business ) भी कर रहे हैं। कई प्रकार के प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए बेचा जा रहा है।

आज फूड मार्केट( food market ) इतना बड़ा हो चुका है कि स्नैक्स से लेकर चाय-कॉफी के स्टॉल और छोटे-बड़े फूड कॉर्नर भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यदि आप भी किसी बड़े फूड बिजनेस रेस्टोरेंट, कैफे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट( Food Processing Unit ), फूड चेन का बिजनेस करना चाहते हैं तो एक लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( Food Safety and Standards Authority of India ) से मिलता है।

आसान भाषा में समझें तो भारत में फूड बिजनेस करने के लिए FSSAI से लाइसेंस( License from FSSAI ) लेना अनिवार्य है। फूड बिजनेस करने वालों की जिम्मेदारी है कि वह अपने खाद्य उत्पादों की सेफ्टी क्वालिटी और स्टैंडर्ड सुनिश्चित करें, ताकि ग्राहकों का भरोसा आपके फूड प्रोडक्ट पर बना रहे।


FSSAI से लाइसेंस लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल बाजार में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। ऐसे में FSSAI से लाइसेंस बनवाने के लिए खाद्य उत्पादों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को चेक करवाना होता है, जिससे खाने में मिलावट की संभावना भी कम हो सकती है। इसे बनवाने के लिए उच्च मानकों से गुजरना पड़ता है।

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क्यों बनवाएं FSSAI का लाइसेंस-


दुनियाभर में खानपान के बहुत शौकीन बैठे हैं, लेकिन आज सेहत के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करते हुए लोग सिर्फ अच्छी क्वालिटी और अच्छे स्टैंडर्ड वाला ही फूड ही खरीदते हैं। FSSAI भी खाद्य उत्पाद के प्रति विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है।

यह ना सिर्फ ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की इमेज के लिए भी अच्छा है। यह सुनिश्चित करता है कि इस ब्रांड का हर फूड प्रोडक्ट, हर तरीके का खाद्य नियमों के अनुकूल है और खाने के लिए एकदम सुरक्षित है। इसके लिए FSSAI की ओर से 14 अंकों का नंबर जारी किया जाता है, जिससे अपनी फूड प्रोडक्ट पर मेंशन करना होता है।

कैसे लेना होगा फूड लाइसेंस( Process of FSSAI License )-


 फूड बिजनेस के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) से ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके बाद एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि हर तरीके बिजनेस के लिए लाइसेंस की प्रोसेस और चार्ज भी अलग-अलग होते हैं।

इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद लाइसेंस की प्रोसेस चालू होती है। यदि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो स्थानीय फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेंट को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होते हैं। 

आवेदन का पैन कार्ड

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

फूड बिजनेस करने वाले मालिक की फोटो आईडी

एसोसिएशन/कॉरपोरेशन या पार्टनरशिप डीड का आर्टिकल/सर्टिफिकेट

एफबीओ को हैंडल करने के लिए फूड आइटम्स की एक लिस्ट

फूड सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट का प्लान

कितने तरह का होता है लाइसेंस-

FSSAI से अलग-अलग कैटेगरी के लिए लाइसेंस बनवाए जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। नियमों के मुताबिक, FSSAI एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, राज्य लाइसेंस और केंद्रीय लाइसेंस जारी करता है।

यदि फूड बिजनेस का सालाना ट्रनओवर 12 लाख से कम है तो FSSAI के तहत बेसिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बिजनेस बढ़ाने पर अपग्रेड किया जा सकता है।

20 करोड़ तक के एनुअल टर्नओवर वाले फूड बिजनेस के लिए भी FSSAI का स्टेट लेवल लाइसेंस जारी किया जाता है।

वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक होने पर नेशनल लेवल लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। यह लाइसेंस सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को दिया जाता है, जिनका फूड बिजनेस दूसरे राज्यों में फैला हो या देश-विदेश में आयत-निर्यात चल रहा हो।

यदि फूड बिजनेस से जुड़े मालिक या जिम्मेदार लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो 6 महीने की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।