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Income Tax : खेती की जमीन बेचने पर कितना लगेगा टैक्स, जानिए क्या है इनकम टैक्स के नियम

Income Tax : आपको बता दें कि अगर खेती की जमीन इन दायरों के अंदर आती है, तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो ऐसे में इनकम टैक्स के अनुसार इस प्रकार की कृषि योग्य भूमि पर टैक्स के क्या नियम है आईए इस खबर में जान लेते है...

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Income Tax : खेती की जमीन बेचने पर कितना लगेगा टैक्स, जानिए क्या है इनकम टैक्स के नियम

NEWS HINDI TV, DELHI : भारत में फ्लैट, मकान, दुकान और इंडस्ट्रीयल भूमि( industrial land ) की बिक्री करने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन कृषि योग्य भूमि की बिक्री करने पर कितना और कैसे टैक्स( tax ) लगता है। इसे लेकर नियमों के बारे में कम ही लोगों को जानकारी है।


क्या कृषि योग्य भूमि टैक्स के दायरे में आती है?


धारा 2(14) के मुताबिक, कृषि योग्य भूमि तब तक कैपिटल एसेट( capital asset ) नहीं मानी जाती है। जब तक वह नीचे दी गई शर्तों को पूरा नहीं कर लेती है।

अगर भूमि नगर पालिका( Municipality ) या कैंट बोर्ड की सीमा के अंदर आती है और जनसंख्या 10,000 से अधिक है।

भूमि 10,000 से अधिक या 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका या कैंट बोर्ड की सीमा के दो किलोमीटर अंदर आती है।

भूमि 100,000 से अधिक या 10,00,000 से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका या कैंट की सीमा के छह किलोमीटर अंदर आती है।

भूमि 10,00,000 से अधिक आबादी वाली किसी भी नगर पालिका/कैंट बोर्ड की सीमा के आठ किलोमीटर के अंदर आती है।


वहीं, अगर जमीन ऊपर दिए गए किसी भी दायरे में नहीं आती है तो वह कृषि योग्य भूमि मानी जाएगी और उसकी बिक्री पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स का नियम( tax rules ) लागू नहीं होगा। इस प्रकार की कृषि योग्य भूमि की बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई लाभ/हानि होती है। वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगी।


अगर भूमि ऊपर दिए गए किसी भी दायरे में आती है, तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन टैक्स( Capital Gain Tax ) लगेगा। अगर जमीन को खरीदे हुए 24 महीने से अधिक का समय हो चुका है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अन्यथा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जमा करना होगा।

जमीन की बिक्री कर पैसा बच्चों के ट्रांसफर करने पर टैक्स लगता है?


अगर जमीन ब्रिकी कर कोई व्यक्ति अपने बच्चों या पत्नी को पैसे ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर किया गया पैसा कर के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन जमीन बिक्री के अहम दस्तावेजों( important documents ) को संभालकर रखना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी जमीन की ब्रिकी करने से पहले उसका वैल्यूएशन भी किसी विशेषज्ञ की मदद से करा लेना चाहिए।