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Income Tax : अगर बचाना चाहते हैं लाखों का इनकम टैक्स, तो जान लें एक्सपर्ट से सही तरीका

Income Tax  Saving : अगर आप भी ज्यादा टैक्स भर कर परेशान हो गए हैं। और इनकम टैक्स बचाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज हम आपको इस खबर में एक्सपर्ट के बताए हुए एक आसान तरीके के बारे में बताने वाले हैं। जिससे आप लाखों के टैक्स की बचत कर सकते हैं। तो जानिए पूरी डिटेल...
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Income Tax : अगर बचाना चाहते हैं लाखों का इनकम टैक्स, तो जान लें एक्सपर्ट से सही तरीका 

NEWS HINDI TV, DELHI: टैक्सेशन फर्म रवि रंजन एंड कंपनी के पार्टनर और इनकम टैक्स के विशेषज्ञ सीए कमलेश कुमार चौरसिया बताते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1962 (Income Tax Act, 1962) में कई ऐसे नियम हैं, जिनकी मदद से आप अपने टैक्स की बचत (Tax Savings) कर सकते हैं। इनमें जीवन बीमा का प्रीमियम और केंद्र सरकार की योजनाएं भी शामिल हैं।

आपकी बढ़ती आमदनी से जुड़ा है टैक्स:

जैसे-जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे-वैसे आपके इनकम टैक्स की देनदारी भी बढ़ती जाती है। लेकिन देश का आयकर कानून नागरिकों को ऐसे बहुत सारे रास्ते देता है, जिसके सहारे आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। इनकम टैक्स कानून 1962 (Income Tax Act, 1962) में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनकी मदद से आप टैक्स की बचत (Tax Savings) कर सकते हैं। आइए समझते हैं किन तरीकों को अपनाकर अधिक इनकम होने के बाद भी टैक्स बचा सकते हैं। इनमें केंद्र सरकार की योजनाएं भी शामिल हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ:

पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड Public Provident Fund पर इस समय 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। भारत सरकार इस योजना पर हर तिमाही में ब्याज दर की समीक्षा करती है। इसमें आप सालाना कम से कम 500 रुपये का निवेश कर सकते हैं। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट खोला जा सकता है। Income Tax एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप PPF में सालाना 1.5 लाख रुपये के इन्वेसट्मेंट पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ:

एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड यानी EPF भी निवेश का एक बेहतर विकल्प माना जाता है। EPF का फंड आप रिटायर होने के बाद भी निकाल सकते हैं। अगर आप लगातार 5 साल तक EPF में इन्वेसट्मेंट करते हैं तो इसके बाद आप EPF का फंड निकाल सकते हैं। यह ट्रिपल ई प्रोडक्ट है, मतलब कि इसमें इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, मेच्योरिटी टैक्स फ्री है।

सुकन्या समृद्धि योजना:

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत की योजना है। केंद्र सरकार ने इस योजना को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया है। इस साल में कम से कम 250 रुपये और ज्यादा से ज्यादा डेढ़ लाख रुपये जमा किया जा सकता है। इसमें इस समय 8.2 फीसदी की ब्याज मिल रहा है। इसमें टैक्स छूट के साथ-साथ मेच्योरिटी पूरी होने के बाद इसकी इनकम टैक्स फ्री होती है। हालांकि इसमें पैसे निकालने की कुछ पाबंदी है।

नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस:

नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। इस सरकारी योजना में इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का निवेश किया जा सकता है। इसकी आय और मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री है।

जीवन बीमा का प्रीमियम:

आपने यदि भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी के साथ साथ अन्य जीवन बीमा कंपनी से कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है तो इसके प्रीमियम के भुगतान पर आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। एक फाइनेंसियल ईयर में आप अधिकतम डेढ़ लाख रुपये का टैक्स छूट ले सकते हैं। बस आपको यह देखना है कि प्रीमियम पेइंग रिसीट उसी फाइनेंसियल ईयर में जारी होनी चाहिए।

कुछ अन्य उपाय भी हैं:

उपरोक्त वर्णित उपायों के अलावा आप हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80जी के तहत दान और धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है। होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये है और एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है।