Income Tax Rules : बिना PAN-Aadhaar के कितना सोना खरीद सकते हैं, जान लें नियम
NEWS HINDI TV, DELHI: दिवाली पर गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से. दिवाली पर हम शुभ चिन्ह के तौर पर सोना खरीदते हैं, ऊपर से शादियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में बड़ी संख्या में आभूषणों की खरीदारी होगी, लेकिन ऐसे में इनकम टैक्स और दूसरे सरकारी नियमों का पता भी होना चाहिए. दरअसल, गोल्ड खरीदने और रखने पर कुछ ऐसे जरूरी नियम हैं, जिनका उल्लंघन करने पर आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, टैक्स अथॉरिटी की नजर में आ सकते हैं.
क्या पड़ती है किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत?
गोल्ड खरीदने जाने पर आपसे पैन कार्ड, या ऐसा ही KYC डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है. देश में कुछ-कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य किया गया है, ताकि काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके. अगर आप 2 लाख या इसके ऊपर के वैल्यू का सोना खरीदते हैं तो आपको पैन दिखाना पड़ेगा. इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 114B के तहत देश में ये नियम है. 1 जनवरी, 2016 के पहले 5 लाख के ऊपर के गोल्ड परचेज़ पर पैन दिखाने का प्रावधान था.
कैश में कितना गोल्ड खरीद सकते हैं?
इसके साथ ही ये जानना जरूरी है कि आप 2 लाख रुपये तक का गोल्ड ही कैश से खरीद सकते हैं. इसके ऊपर की कीमत का गोल्ड खरीदने पर आपको पैन कार्ड के साथ इसकी पेमेंट कार्ड या चेक के जरिए करनी होगी. और जहां तक कैश लेन-देन की बात है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, 269ST. इसके तहत आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो बेसिकली आप 2 लाख से ऊपर कैश देकर गोल्ड खरीदेंगे, तो आप नियम तोड़ रहे होंगे. और इसपर पेनाल्टी भी लगती है, जोकि कैश लेने वाले पर लगती है.
कौन कितना गोल्ड स्टोर कर सकता है?
- एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है.
- गैर शादीशुदा महिला अपने पास 250 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है.
- एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक गोल्ड रख सकता है.
आप इससे ऊपर के लिमिट में भी गोल्ड रख सकते हैं, लेकिन आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि आपके पास यह गोल्ड कहां से आया है.