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Income Tax Rules : शादी और जन्मदिन पर मिले गिफ्ट पर भी क्या देना होगा है टैक्स? जानिए आयकर विभाग के नियम

Taxation Rules in India : आपको बता दें कि भारत में शादियां हमेशा से ही बड़ी धूम-धाम से होती हैं। और शादी में आने वाले लोग तोहफे भी बड़े ही देते है। लेकिन अब सवाल यह हैं कि क्या शादी या जन्मदिन पर मिले गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ता हैं। आप भी जान लें इनकम टैक्स विभाग के ये जरूरी नियम...
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Income Tax Rules : शादी और जन्मदिन पर मिले गिफ्ट पर भी क्या देना होगा है टैक्स? जानिए आयकर विभाग के नियम

 NEWS HINDI TV, DELHI: सगाई, शादी, त्‍योहार आदि खास मौकों पर हम अपने दोस्‍तों और रिश्‍तेदारों को गिफ्ट देते हैं और कई बार गिफ्ट लेते भी हैं. इन गिफ्ट में  दोस्त रिश्तेदार कैश, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी, व्हीकल देते हैं।  लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि गिफ्ट अगर एक निश्चित सीमा से ज्‍यादा का हो, तो वो टैक्‍सेबल इनकम (taxable income) में आता है. लेकिन गिफ्ट को लेकर भी इनकम टैक्‍स के कुछ नियम बनाए गए हैं. ये नियम गिफ्ट की कीमत और देने वाले से आपके रिश्‍ते पर निर्भर करता है.

जान लें क्या है गिफ्ट की कैटेगरी:-


आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिफ्ट को भी कैटेगरी में बांटा गया है।

मॉनिटर गिफ्ट- में कैश, चेक, ड्राफ्ट, यूपीआई पेमेंट और बैंक ट्रांसफर शामिल होते हैं।
अचल संपत्ति- में जमीन, घर, दुकान, फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी आते हैं।
चल संपत्ति- के अंदर पेंटिंग, शेयर, बॉन्ड्स , कॉइन, ज्वैलरी आदि सब आते हैं।


जान लें क्या गिफ्ट पर लगता है टैक्स?

बता दें कि शादी पर मिलने वाले गिफ्ट (wedding gifts) पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। बता दें कि ये नियम दूल्हा-दुल्हन की माता-पिता या परिजनों को मिलने वाले गिफ्ट पर लागू नहीं होता है।

इनके अतिरिक्त वसीयत (Will) में जो गिफ्ट मिलते हैं या फिर मॉनेटरी गिफ्ट और प्रॉपर्टी पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है।


इनकम टैक्स के अधिनियम 1961 के तहत एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक के गिफ्ट पर किसी तरह  का टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, इन सभी गिफ्ट्स की जानकारी टैक्सपेयर्स को रिटर्न (ITR file) फाइल करते समय देनी होती है।

जन्मदिन या फिर किसी दूसरे मौके पर मिलने वाले गिफ्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है। अगर गिफ्ट 50,000 रुपये से महंगा होता है तब सभी गिफ्ट के प्राइस को टोटल करके फिर टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है।


गिफ्ट से होने वाली आय पर क्या टैक्स लगता है?

यदि आप गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी (property received as gift) को किराए पर देते हैं। इससे होने वाली आय पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर गिफ्ट में एफडी (Fixed Deposit) जैसे स्कीम मिलते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज एक तरह से इनकम होता है।

इस तरह के इनकम पर भी टैक्स (tax on income) लगता है। हालांकि, रिटर्न फाइल करते समय टैक्सपेयर्स इन इनकम पर टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) के लिए क्लेम कर सकता है।

तोहफे पर नुकसान पर क्या मिलता है टैक्स बेनिफिट का क्लेम?

गिफ्ट में मिली राशि का इस्तेमाल बिजनेस (gifted income use for business) के लिए किया जाता है और बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो वह उस नुकसान के लिए भी इनकम टैक्स में क्लेम कर सकता है।

ऐसे समझिए कि अगर किसी को गिफ्ट के तौर पर 5 लाख रुपये का चेक मिलता है और वह इस राशि का इस्तेमाल बिजनेस शुरू करने के लिए करता है।

उस बिजनेस में 2 लाख रुपये का नुकसान हो जाता है तो वह इनकम टैक्स रिटर्न (ITR file) फाइल करते समय 1 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकता है।