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Income Tax : टैक्सपयर्स इस सरकारी स्कीम से बचा सकते हैं भारी टैक्स, जानिए कैसे

income tax savings tips : अगर आप अपनी सैलरी पर मोटा टैक्स भरते हैं। तो आपको बता दें कि मार्किट में टैक्स बचाने की आज बहुत सारी स्कीम मौजूद है। जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं। इससे जुड़ा पूरा अपडेट जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े।
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Income Tax : टैक्सपयर्स इस सरकारी स्कीम से बचा सकते हैं भारी टैक्स, जानिए कैसे

NEWS HINDI TV, DELHI: नया वित्त वर्ष शुरू होने में कुछ ही महीने बाकी हैं. ऐसे में अगर आप टैक्‍सपेयर हैं और अपने इनकम पर टैक्‍स की सेविंग (Tax Saving) नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं (Government Schemes) हैं, जिसमें निवेश करके टैक्‍स बचाया जा सकता है. इनकम टैक्स एक्ट 1962 (Income Tax Act, 1962) के तहत जीवन बीमा योजना प्रीमियम पर भी टैक्‍स बचा सकते हैं. 

लोगों की जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है. टैक्‍सपेयर्स की देनदारी भी उसी तरह से बढ़ती है. हालांकि सरकार आम लोगों को टैक्‍स बचाने के लिए कुछ रास्‍ते भी प्रोवाइड कराता है. इसके तहत आप कुछ योजनाओं और लाइफ इंश्‍योरेंस में निवेश करके टैक्‍स की सेविंग (Tax Saving) कर सकते हैं. यहां ऐसे ही कुछ येाजनाओं के बारे में बताया गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1962 (Income Tax Act, 1962) के तहत आते हैं. 

पब्लिक प्रोविडेंड फंड या PPF 

सरकारी लॉन्‍ग टर्म इन्‍वेस्‍टमेंट स्‍कीम PPF एक ऐसी योजना हैं, जो टैक्‍स छूट के तहत आती है. यानी कि इनकम टैक्‍स (Income Tax) की धारा 1962 के तहत 80 सी के तहत इसपर सालाना 1.5 लाख रुपये तक का टैक्‍स बचा सकते हैं. इस योजना के तहत 7.1 फीसदी का ब्‍याज दिया जाता है. इसमें अकाउंट 500 रुपये से खोल सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख सालाना निवेश कर सकते हैं. 15 साल इस योजना की मैच्‍योरिटी होती है. वहीं 5-5 साल करके इस योजना की मैच्‍योरिटी बढ़ाई जा सकती है. 

EPF या एम्पलॉई प्रोविडेंड फंड 

एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड या EPF में भी टैक्‍स बचाने का एक बेहतर विकल्‍प होता है. पीएफ अकाउंट के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को रिटर्न, इन्‍वेस्‍टमेंट और टैक्‍स छूट का लाभ मिलता है. इस फंड को रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं. 

पोस्‍ट ऑफिस के इस स्‍कीम में टैक्‍स छूट 

आप अपनी बिटिया के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samridhi Scheme) में निवेश कर सकते हैं. यह बचत योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती है, जिसमें पैरेंट 1.5 लाख रुपये तक टैक्‍स बचा सकते हैं. इसमें कम से कम 250 रुपये का निवेश कर सकते हैं. इसमें मौजूदा समय में ब्‍याज 8.2 फीसदी है. यह योजना इनकम टैक्‍स की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्‍स बचाती है. 

नेशनल पेंशन स्‍कीम 

रिटायमेंट सेविंग प्‍लान NPS के तहत इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का बचत किया जा सकता है. यह योजना रिटायरमेंट के बाद एक अच्‍छा फंड देती है. 

जीवन बीमा पर टैक्‍स छूट 

अगर आपने किसी तरह की जीवन बीमा पॉलिसी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) या अन्‍य किसी भी कंपनी से लिया है और उसके प्रीमियम का रेगुलर भुगतान करते हैं तो आप टैक्‍स छूट का लाभ उठा सकते हैं. जीवन बीमा योजनाओं के तहत आप 1.5 लाख रुपये सालाना तक की सेविंग कर सकते हैं