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indian currency : अब 10 रुपये का सिक्का चलेगा या नहीं, दुकानदार कर रहे मना, जानिये क्या है नियम

Latest Update on 10 Rupees Coin : देशभर के सभी बैंकों से जुड़े अपडेट और भारतीय मुद्रा को लेकर हर बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ही लिए जाते है। अधिकतर लोग 10 रुपये के सिक्के को लेकर मानते हैं कि इसे सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। आज की इस खबर के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे है की अब 10 रुपये का सिक्का चलेगा या नहीं, जानिए पूरा अपडेट...
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indian currency : अब 10 रुपये का सिक्का चलेगा या नहीं,  दुकानदार कर रहे मना, जानिये क्या है नियम

News Hindi Tv (10 Rupees Coin update) : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 1, 5 और 10 रुपये के सिक्के भारतीय मुद्रा के रूप में चलन में हैं। आमतौर पर इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि कई दुकानदार व अन्य लोग 10 रुपये का सिक्का ले ही नहीं रहे हैं। कई लोगो का मानना है की कि इसे सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। तो आइए आपको RBI द्वारा जारी किए गए अपडेट के बारे में बताने जा रहे है जिसमें इससे जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है।


RBI की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि 10 रुपये के सिक्के (10 Rupees Coin )लीगल टेंडर हैं और इसे लेने से इनकार करने वाले को सजा भी हो सकती है। इसके तहत जुर्माना और कारावास या फिर दोनों हो सकते हैं।


आरबीआई (Reserve bank of india)के निर्देशों के अनुसार चलन में लागू की गई किसी भी प्रकार की मुद्रा लेने से इनकार करने वाले को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि दुकान वाले 10 रुपये के सिक्के को नकली बताकर उसे लेने से मना कर रहे है। (kya 10 rupye ka sikka band hai)हालांकि 10 रुपये का सिक्का (10 Rupee Coin)चलन में है और कोई इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है। जानकारी के अभाव में ही लोगों में 10 रुपये के सिक्के के चलन को लेकर संशय बना हुआ है। इससे दुकानदार, ग्राहकों व अन्य लोगों में परेशानी बनी हुई है। 

 

 

आप भी करवा सकते हैं एफआईआर दर्ज


10 का सिक्के लेने से इनकार करने वाले के खिलाफ एफआईआर (10 ka sikka lene se mna krne par kya kren) दर्ज करवाई जा सकती है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम (indian currency act) और कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर RBI से भी शिकायत की जा सकती है। आरबीआई व सरकार की ओर से इस बारे में निर्देश भी जारी किए गए हैं।

10 का सिक्का लेने से मना करना है गैरकानूनी 


अगर कोई 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार करे तो इसकी शिकायत कर कार्रवाई के दायरे में उसे लाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा (Section of Indian Penal Code)489A से 489E तक यह प्रावधान है कि नोटों या सिक्कों की नकली छपाई करना, नकली नोटों या सिक्कों का प्रचलन, असली सिक्कों (Indian currency news)को लेने से मना करना अपराध की श्रेणी में आता है। 
इन धाराओं के तहत जुर्माना, कारावास या दोनों भी हो सकते हैं। अगर कोई सिक्का लेने से इनकार करता है तो सबूत के साथ शिकायत देकर उस पर कार्रवाई करवाने का अधिकार है।