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Pancard User Update : पैनकार्ड धारकों को लगेगा 10 हजार का जुर्माना, आज ही करले ये काम

Pancard User Update : पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इन पैनकार्ड धारकों को दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माने से बचने के लिए कुछ दिन का समय ही बाकी है...
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Pancard User Update : पैनकार्ड धारकों को लगेगा 10 हजार का जुर्माना, आज ही करले ये काम 

NEWS TV HINDI, DELHI : वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी पैन कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड आधार के साथ लिंक(Link pan card with identity card aadhaar) करना अनिवार्य है. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने दूसरी बार पैन यूजर्स को मौका दिया है. आयकर विभाग ने कहा है कि पैन धारक 31 मार्च से पहले हर हाल में अपना पैन आधार से साथ लिंक कर लें.ऐसा नहीं होने पर 1 अप्रैल के बाद यूजर्स को पैन के इस्तेमाल पर 10,000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है. पैन-आधार लिंक की डेडलाइन खत्म होने में लगभग 14 दिन से भी कम समय बचा है.


आयकर विभाग पिछले एक महीने से लगातार पैनकार्ड धारकों(PAN card holders) को सूचित कर पैन को आधार से लिंक करने को कह रहा है. आयकर विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे, इसलिए 31 मार्च 2023 से पहले पैन धारक इसे लिंक करें, अन्यथा कि स्थिति में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों से कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार जो पैनधारक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वह सभी 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन नंबर को आधार नंबर के साथ लिंक कर लें.
 

1 अप्रैल के बाद इस्तेमाल पर 10 हजार जुर्माना-


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट9income tax department) ने कहा है कि कार्ड आधार से लिंक नहीं होने की दशा में 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत आपका पैन रद्द हो जाएगा. इसके बाद पैनकार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. आयकर अधिनियम के अनुसार निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

1,000 रुपये लेट फीस देकर अभी पैन आधार से लिंक करें-


आयकर विभाग(Income tax department) ने पैन यूजर्स को 1 जुलाई 2022 तक आधार से लिंक करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया है. लेकिन जुलाई 2022 के बाद पैन लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई है और इसके लिए 1,000 रुपए लेट फीस भी निर्धारित की गई है. इसलिए पैन यूजर्स 1,000 रुपये फाइन देकर पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.
 

पैन आधार लिंक करने का ऑनलाइन प्रॉसेस-


- पैन को आधार से लिंक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान है.
- पैन यूजर्स को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा.
- इसके बाद वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करें. यहां पैन नंबर यूजर आईडी होगा.
- अब यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर लॉगइन करें.
- वेबसाइट पर 'लिंक आधार', ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
- प्रोफाइल सेटिंग में आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
- अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
अब नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.
इस प्रक्रिया को पूरा करते ही आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक हो जाएगा.