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PPF Scheme: पीपीएफ में पैसा लगाने वालों के लिए जरूरी खबर, लंबे टाइम के लिए इंवेस्ट करने से हो सकती है ये दिक्कत

PPF Investment: पीपीएफ स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक 500 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकता है. वहीं एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का इंवेस्टमेंट इस स्कीम में किया जा सकता है. इसके साथ ही इस स्कीम में फिलहाल Q4 FY 2022-23 के लिए 7.1 फीसदी का ब्याज सालाना तौर पर मुहैया करवाया जा रहा है लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए इंवेस्ट कर रहे है तो हो सकती है ये दिक्कत।
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PPF Scheme: पीपीएफ में पैसा लगाने वालों के लिए जरूरी खबर, लंबे टाइम के लिए इंवेस्ट करने से हो सकती है ये दिक्कत  

NEWS TV HINDI, DELHI: PPF Balance: देश में कई तरह की स्कीम निवेश के लिहाज से चल रही है. वहीं सरकार की ओर से भी कई निवेश से जुड़ी स्कीम चलाई जा रही है. इन्हीं स्कीम में से एक पीपीएफ स्कीम यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम भी शामिल है. इस स्कीम के जरिए लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश(investing money for long term) करने का मौका मिलता है. हालांकि लोगों को इस स्कीम को लेकर कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं पीपीएफ से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में...

पीपीएफ स्कीम ब्याज


पीपीएफ स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक 500 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकता है. वहीं एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का इंवेस्टमेंट इस स्कीम में किया जा सकता है. इसके साथ ही इस स्कीम में फिलहाल Q4 FY 2022-23 के लिए 7.1 फीसदी का ब्याज सालाना तौर पर मुहैया करवाया जा रहा है.

मैच्योरिटी टाइम


हालांकि इस स्कीम में पैसा इंवेस्ट करने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस स्कीम में 15 सालों के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है. कुछ राशि को बीच में जरूर निकाला जा सकता है लेकिन इस स्कीम में मैच्योरिटी 15 साल बाद ही होती है. ऐसे में अगर किसी को इस स्कीम में निवेश करना है तो 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में जानकारी होनी चाहिए.


टैक्स छूट


अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश नहीं करना चाहते हैं तो यह स्कीम ऐसे निवेशकों के लिए नहीं है. ऐसे में जब भी इस स्कीम में पैसा लगाएं तो इस बात को खुद से तय कर लें कि क्या आप 15 सालों के लिए निवेश करने के लिए इच्छुक हैं या नहीं? इसके साथ ही पीपीएफ स्कीम में इंवेस्ट(invest in ppf scheme) करने पर टैक्स बेनेफिट भी हासिल होता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत इस स्कीम से टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है.