RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जाने RBI के इस बड़े एक्शन का ग्राहकों पर क्या होगा असर
NEWS HINDI TV, DELHI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 12 जनवरी को कहा कि उसने कमजोर वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए द हिरियूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Hiriyur Urban Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में कहा ''बैंक का बने रहना उसके डिपॉजिटर के हितों के लिए हानिकारक है, बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. यदि बैंक को अपना बैंकिंग बिजनेस आगे भी जारी रखने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.''
ग्राहकों पर असर-
आरबीआई (RBI) ने कहा कि लाइसेंस रद्द होने के बाद, बैंक को 'बैंकिंग' बिजनेस करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से जमा स्वीकार करना और जमा का रीपेमेंट शामिल है. केंद्रीय बैंक ने लिक्विडेशन पर कहा, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC एक्ट 1961 के प्रावधानों के अधीन डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) से 5 लाख रुपये की मॉनेटरी सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा क्लेम राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.
ग्राहक पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार-
बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 99.93 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. रिलीज के अनुसार में कहा गया है कि 30 सितंबर, 2023 तक डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमाकृत जमा का 224.53 लाख रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है.