RBI ने बैंक ग्राहकों के लिए जारी की गाइडलाइन, इग्नोर करना पड़ेगा भारी
NEWS HINDI TV, DELHI : डिजिटल लेन-देन के बढ़ते दौर में बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ी है, जहां गैर कानूनी ढंग से बैंक अकाउंट ( Bank account ) से अनधिकृत लेनदेन होते हैं। इसे ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड की परिभाषा दी गई है।
हैकर्स आपके अकाउंट की डीटेल( account details ) हासिल करके उससे पैसे निकाल लेते हैं। अकाउंट में सेंध लगने के बाद अक्सर लोग बस यही सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि पैसा डूब गया। लेकिन, ऐसा नहीं है। आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ( Reserve Bank of India ) ने इसका तरीका बताया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर कोई भी अनधिकृत लेन-देन ( Unauthorized transactions ) होता है तो उसके बाद भी आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए सतर्कता जरूरी है। RBI कहता है कि ऐसे किसी भी ट्रांजेक्शन की जानकारी तुरंत देकर आप नुकसान से बच सकते हैं।
RBI ने ट्वीट कर दी ये जानकारी -
रिजर्व बैंक ( RBI ) ने एक ट्वीट करते हुए कहा है- 'अगर अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन से आपका नुक़सान हुआ हो, तो आपकी देयता सीमित(limited liability) हो सकती है, बल्कि शून्य भी हो सकती है, अगर आप अपने बैंक को तुरन्त सूचित करते हैं।' मतलब साफ है कि अगर आपके खाते से कोई गैरकानूनी ट्रांजेक्शन हुई है तो उसकी सूचना तुरंत अपने बैंक को दें। बिना देरी करे सूचना देने से आप बच सकते हैं। ऐसा करना से आपके सारे पैसे आपको मिल सकते हैं।
इस तरीके से मिलेंगे पैसे वापस-
ज्यादातर लोगों के मन में अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो पैसा कैसे वापस मिलेगा? साथ ही बैंक खाते से पैसे निकलने पर शिकायत कर भी दी तो बैंक पैसे कहां से लौटाएगा। दरअसल, बैंकों की तरफ से ऐसे साइबर फ्रॉड के मद्देनजर इंश्योरेंस पॉलिसी( insurance policy ) ली जाती है। बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की सारी जानकारी सीधे इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा और वहां से इंश्योरेंस के पैसे लेकर आपके नुकसान की भरपाई करेगा। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां भी लोगों को सीधे कवरेज दे रही हैं।
पैसा निकलने के 3 दिन भीतर करें शिकायत-
अगर आपके बैंक खाते से कोई गलत तरीके से रकम निकाल लेता है और आप तीन दिन के अंदर इस मामले के बारे में बैंक को शिकायत( complaint to the bank ) करते हैं तो आपको यह नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। RBI ने यह भी कहा है कि निर्धारित समय में बैंक को सूचना दे देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते( Bank acount ) में वापस आ जाएगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर बैंक खाते से हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट 4-7 दिन बाद की जाती है, तो ग्राहक को 25,000 रुपये तक का नुकसान खुद उठाना होगा।