RBI के नए नियम, बैंक लॉकर के इन ग्राहकों को मिलेगा 100 गुना हर्जाना
NEWS HINDI TV, DELHI : देश में कई लोग घर की तिजोरी से ज्यादा सुरक्षित जगह बैंक लॉकर को मानते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यहां पर उनका पैसा, गहने या अन्य अहम कागजात ज्यादा सुरक्षित रहेंगे. बेशक, बैंक लॉकर सिक्योर होते हैं. लेकिन, किसी अप्रिय घटना में अगर बैंक लॉकर में रखी रकम या ज्वैलरी को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा?
आमतौर आपने देखा होगा कि होटल, बस और किराये का घर लेने पर अक्सर अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा ग्राहक या किरायेदार की होती है. होटल और बसों में लिखा होता है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे या कीमती सामानों को कमरे में ना छोड़ें.
ठीक, यही तर्क बैंक देता आया था कि उसके लॉकर में रखे ग्राहकों के सामान को नुकसान पहुंचने पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. लेकिन, बैंक लॉकर से जुड़े कई मामलों में आई आपत्तियों के बाद RBI ने लॉकर्स को लेकर बैंकों की जवाबदेही तय की.
नए नियमों में बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ी-
इस साल फरवरी में लागू हुए नए बैंक लॉकर नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति बैंक लॉकर कैश, जेवर या अन्य कोई कीमती सामान व दस्तावेज रखता है और बैंकों की लापरवाही के चलते किसी कारणवश उसे क्षति पहुंचती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी.
ग्राहकों को मिलेगा 100 गुना तक हर्जाना-
RBI ने अपने नए नियमों में स्पष्ट किया है कि बैंक लॉकर में रखे ग्राहकों के सामानों को कोई नुकसान पहुंचता है तो बैंक ग्राहक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.
वहीं, अगर लॉकर को नुकसान आग और डकैती से होता है तब भी बैंक इसकी भरपाई करेगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं को बैंकों की लापरवाही माना गया है. ऐसे में बैंक किसी भी सूरत में यह नहीं कह सकते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है.
ऐसे ही नहीं है कि बैंक लॉकर में रखे कीमती सामान की सारी जिम्मेदारी बैंकों की होगी. अगर लॉकर को नुकसान प्राकृतिक आपदा जैसे- बाढ़, भूकंप या अन्य किसी घटना के कारण होता है तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. इसके अलावा, यदि ग्राहकों की अपनी लापरवाही के कारण लॉकर में रखी रकम को कोई नुकसान होता है तो भी बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे.