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Restaurent GST Charge : होटल और रेस्टोरेंट वसूल रहे फर्जी GST, बिल पेय करने से पहले ऐसे करे चेक

 GST Charge : अगर आप भी अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते है तो एक बार इस खबर को जरूर पढ़ ले। खासकर ये खबर रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले को अलर्ट करने के लिए है। दरअसल कुछ रेस्तरां आपसे जीएसटी बिल चार्ज कर रहे हैं, जबकि वे इस कैटेगरी में आते भी नहीं है, आइये नीचे खबर में जानते है विस्तार से।
 
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Restaurent GST Charge : होटल और रेस्टोरेंट वसूल रहे फर्जी GST, बिल पेय करने से पहले ऐसे करे चेक

NEWS TV HINDI, DELHI: GST Charge on Food: ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट से खाना खाकर और बिल पेमेंट करके चले आते हैं, लेकिन बिल के बारे में जांच पड़ताल नहीं करते हैं. कई बार तो लोग बिल को बिना देखे ही खाने का भुगतान करके चले आते हैं. आपकी ​ये लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है. कुछ रेस्तरां आपसे जीएसटी बिल चार्ज।GST Bill Charge) कर रहे हैं, जबकि वे इस कैटेगरी में आते भी नहीं. ऐसे में आपको ये समझने की जरूरत है कि आपसे कैसे खाने पर ज्यादा बिल वसूल किया जा रहा है.


फर्जी GST वसूल रहे रेस्तरां- 


कुछ रेस्तरां और होटल ग्राहकों से फर्जी जीएसटी वसूल कर रहे हैं. ये रेस्टोरेंट और होटल तीन तरीकों से लोगों को जीएसटी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं. पहले तरीके की बात करें तो बिल पर बिना जीएसटी बिल लिखे ही ग्राहकों से जीएसटी चार्ज वसूला लिया जाता है. वहीं दूसरे तरीके में जीएसटी मेंशन(GST Mention) तो किया है, पर जीएसटी नंबर एक्टिव नहीं है. 

तीसरा तरीका-

जीएसटी नंबर ​एक्टिव भी है, लेकिन वह जीएसटी बिल के दायरे में नहीं आता यानी कंपाजिसन स्कीम के तहत नहीं है और वह आपसे जीएसटी चार्ज(GST charge) वसूल करता है. ऐसे में आप इन जीएसटी बिलों की जांच कर सकते हैं.  

यहां करा सकते हैं शिकायत- 


अगर इनमें से किसी भी तरीके से जीएसटी चार्ज वसूल किया जा रहा है तो आप ये बिल चुकाने से इनकार कर सकते हैं और फिर भी रेस्तरां और होटल आपसे जीएसटी चार्ज करता है तो आप जीएसटी हेल्पलाइन नंबर 18001200232 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद होटल और रेस्तरां पर कार्रवाई की जाएगी. 


होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर कितनी GST-

रेस्टोरेंट और होटल की कैटेगरी के हिसाब से जीएसटी बिल चार्ज किया जाता है. आमतौर पर ग्राहकों से खाने पीने के चीजों के साथ 5 फीसदी ​जीएसटी वसूल किया जाता है. वहीं कुछ जगहों पर 12 फीसदी जीएसटी चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर आप महंगे होटल या रेस्तरां में गए हैं तो आपको 18 फीसदी जीएसटी बिल का भुगतान करना होगा.