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1 रुपए का नोट और सिक्का RBI क्यों नहीं करता जारी, अधिकतर लोगों को नहीं हैं जानकारी

RBI news : आपको बता दें कि आरबीआई (RBI) दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, सौ रुपये, पांच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये, दस हजार रुपये या उसे अधिक मूल्य के नोट जारी कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा हैं कि आरबीआई एक रुपये का नोट और सिक्का (1 rupee note and coin) क्यों जारी नहीं करता है। इससे जुड़ी पूरी जाकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े। 
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1 रुपए का नोट और सिक्का RBI क्यों नहीं करता जारी, अधिकतर लोगों को नहीं हैं जानकारी

NEWS HINDI TV, DELHI: भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) की स्थापना आजादी से पहले 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी. इससे पहले भारत सरकार ही मुद्रा यानी नोट और सिक्के (notes and coins) जारी करती थी. अगस्त 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने अपने स्तर से 1 रुपये का सिक्का (1 rupee coin) जारी किया था. तब से लेकर आज तक यह प्रचलन बरकरार है.

 जारी करने का हक RBI का- 

भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) अधीनियम की धारा 22 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी बैंक नोट को जारी करने का एकल अधिकार RBI के पास है. वहीं धारा 24 के अनुसार आरबीआई दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, सौ रुपये, पांच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये, दस हजार रुपये या उसे अधिक मूल्य के नोट जारी कर सकता है.

यहां गौर करने वाली बात यह है कि धारा 22 या 24 में कहीं भी स्पष्ट रूप ये 1 रुपये जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को नहीं है. इसलिए प्रचलन को कायम रखते हुए केंद्र सरकार आज भी अपने स्तर से 1 रुपये का नोट (1 rupee note) जारी करती है.

भारत सरकार की ओर से कौन जारी करता है 1 रुपया?

1 रुपये का नोट और सिक्का (1 rupee note and coin) केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है. अन्य नोटों के विपरीत 1 रुपये के नोट (1 rupee note) पर आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) की जगह वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं.