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Locker New Rules : बैंक से जुड़े ये रुल बदल गए, मिलेंगी और भी बेहतर सुविधाएं, जानिए

अगर आपके पास बैंक Locker  है तो ये खबर जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि बैंक के Locker से संबंधित नियमों में बदलाव हुआ है। नए नियमों के मुताबिक कुछ और सुविधाओं को Add किया गया है। Customers को और भी बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी।
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Locker New Rules : बैंक से जुड़े ये रुल बदल गए, मिलेंगी और भी बेहतर सुविधाएं, जानिए कैसे

नई दिल्ली : आरबीआई ने ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर लॉकर के रूल्स में बदलाव किया है। अब यद‍ि बैंक Locker  में चोरी होती है तो आपको नुकसान का 100 गुना मुआवजा दिया जाएगा। Bank Locker Rules: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से बैंक ग्राहकों की सुरक्षा और सहूल‍ियत को ध्‍यान में रखकर समय-समय पर न‍ियमों में बदलाव क‍िया जाता रहता है।

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इस बार आरबीआई ने बैंक लॉकर से जुड़े न‍ियमों में बदलाव क‍िया है. अगर आपने भी क‍िसी बैंक में लॉकर ले रखा है और उसमें आपका कीमती सामान रखा है तो यह खबर जरूर पढ़ लीज‍िए।


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100 गुना मिलेगा मुआवजा

RBI ने पिछले दिनों एक Notification जारी कर नए बैंक लॉकर रूल्स जारी किए हैं। इन न‍ियमों को 1 जनवरी 2022 से लागू करने की बात कही गई है. बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की Complaint पर आरबीआई ने न‍ियमों में बदलाव क‍िया है. अक्‍सर बैंक लॉकर्स में चोरी होने की Complaints आती रहती थीं. लेक‍िन अब बैंक लॉकर से कुछ भी चोरी होने पर संबंध‍ित बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर Rent का 100 गुना मुआवजा द‍िया जाएगा।

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ज्‍यादा transparency आने की उम्‍मीद

अभी तक चोरी की वारदात पर बैंक पल्‍ला झाड़ लेते थे और कह देते थे क‍ि इसमें उनकी ज‍िम्‍मेदारी नहीं है. आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा क‍ि बैंकों को खाली लॉकर की ल‍िस्‍ट, लॉकर के ल‍िए Waiting List नंबर ड‍िस्‍पले पर लगाना होगा. इससे लॉकर स‍िस्‍टम में ज्‍यादा पारदर्श‍िता आने की उम्‍मीद है. आरबीआई का मानना है क‍ि बैंक ग्राहक को अंधेरे में नहीं रख सकते. सही जानकारी प्राप्‍त करना उनका हक है।

इसलिए बनाए गए नए नियम

अब जब भी आप लॉकर एक्‍सेस करेंगे तो इसका अलर्ट बैंक के माध्‍यम से आपको ई-मेल और एसएमएस पर द‍िया जाएगा. आरबीआई की तरफ से यह न‍ियम क‍िसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव के ल‍िए बनाया गया है. साथ ही बैंकों को लॉकर का अध‍िकतम तीन साल का क‍िराया लेने का हक है. यद‍ि लॉकर का किराया 2000 रुपये है तो बैंक अन्‍य मेंटीनेंस चार्ज छोड़कर आपसे 6000 रुपये से ज्‍यादा शुल्‍क नहीं ले सकता।

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CCTV से निगरानी भी जरूरी

लॉकर रूम में आने-जाने वालों की अब CCTV से न‍िगरानी करना जरूरी है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज का 180 द‍िन तक का डेटा स्‍टोर करके रखना होगा. चोरी या सुरक्षा में क‍िसी भी प्रकार की खामी होने पर अब पुल‍िस सीसीटीवी फुटेज के जर‍िये जांच कर सकेगी।