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Ration Card राशन कार्ड में नहीं है घर के किसी सदस्य का नाम, तो जानिए जोड़ने का ऑनलाइन प्रोसेस

ration card अगर आपके घर में भी बच्चे का जन्म हुआ है या फिर किसी सदस्या की शादी हुई तो यह खबर आपके लिए ही है। बता दें कि अब राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यह घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते है आइए जानते है ऑनलाइन प्रकिया
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Ration Card राशन कार्ड में नहीं है घर के किसी सदस्य का नाम, तो जानिए जोड़ने का ऑनलाइन प्रोसेस

डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, देश में रहने वाले करोड़ों निम्न वर्ग (Lower Class) के परिवारों के लिए राशन कार्ड (Ration Card) किसी वरदान से कम नहीं है. भारत के अलग-अलग राज्यों की सरकारें कम आय वाले परिवारों को राशन कार्ड के जरिए बेहद कम दरों पर गेहूं, चावल, चीनी आदि मुख्य खाद्य सामग्री (Food Items) उपलब्ध कराती है. राशन कार्ड, परिवार के मुखिया के नाम पर जारी किया जाता है. एक राशन कार्ड में परिवार के मुखिया के अलावा बाकी के सदस्यों के भी नाम शामिल होते हैं और राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्यों के हिसाब से ही राशन का वितरण किया जाता है

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यदि किसी राशन कार्ड धारक के परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है या परिवार के किसी सदस्य की शादी के बाद घर में बहू आई है तो उनका नाम भी राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है. राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया बेहद आसान है, इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से पूरा किया जा सकता है. आइए जानते हैं, राशन कार्ड में नए सदस्य के नाम कैसे जोड़ा जा सकता है.

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नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज
राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. यदि किसी परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है और उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ना है तो ऐसे में परिवार के मुखिया के नाम से जारी हुए राशन कार्ड, बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है. इसके अलावा यदि परिवार में किसी सदस्य की शादी के बाद घर में बहू आई है तो राशन कार्ड में उसका नाम जोड़ने के लिए मुखिया का राशन कार्ड, पति का आधार कार्ड, बहू का आधार कार्ड, शादी के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.

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राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया
अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य की खाद्य आपूर्ति वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना होगा और लॉग-इन करना होगा.

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अकाउंट लॉग-इन करने के बाद होमपेज खुलेगा, जहां नए सदस्य का नाम जोड़ने का ऑप्शन मिलेगा. अब आपको यहां क्लिक करना है. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नए सदस्य को जोड़ने का फॉर्म दिखाई देगा.

इस फॉर्म में आपको परिवार के नए सदस्य की सभी जरूरी जानकारी देनी होगी और मांगे गए दस्तावेजों की तस्वीरें अपलोड करनी होगी. इस प्रक्रिया के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. इस रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल कर रखें क्योंकि नए सदस्य को जोड़ने में कोई समस्या आती है तो इसी नंबर की मदद से उसकी जांच की जाएगी. इसके अलावा इस नंबर की मदद से आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे.

नए सदस्य की सभी जानकारी देने के बाद आपके रिक्वेस्ट को वेरिफाई किया जाएगा. यदि राशन अधिकारी को आपकी जायज लगती है और वे आपकी रिक्वेस्ट को सफलतापूर्वक वेरिफाई कर लेते हैं तो राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ दिया जाएगा और कुछ समय बाद आपके पते पर नया राशन कार्ड भेज दिया जाएगा.

राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने की ऑफलाइन प्रक्रिया
अगर आप ऑफलाइन माध्यम से राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र जाना होगा

वहां आपको नए सदस्य का नाम जोड़ने वाला फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी. अब आपको नए सदस्य के सभी दस्तावेज अटैच करने होंगे और फॉर्म जमा करना होगा. बता दें कि नए सदस्य को जोड़ने के लिए फीस के रूप में कुछ पैसे भी देने पड़ सकते हैं.

जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी. राशन अधिकारी आपके फॉर्म और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करेंगे. यदि आपकी रिक्वेस्ट जायज पाई जाती है तो राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ दिया जाएगा. जिसके कुछ समय बाद आपको नया राशन कार्ड भी मिल जाएगा.