Traffic Rule : चप्पल पहनकर वाहन चलाना पड़ सकता है महंगा, जानिए कितना कटेगा चालान
ब्यूरो : जैसा की आप जानते हैं यातायात नियमों और सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर लगातार सख्त होती जा रही है। सरकार road accidents को रोकने के लिए 1989 मोटर वाहन अधिनियम(motor vehicle act) और वाहन निर्माण दिशानिर्देशों में बदलाव करते रहते हैं। आज इस खबर में कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम अपनाना भूल जाते हैं, जिससे आगे चल कर आपको भारी जुर्माने का सामना पड़ता है।
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चप्पल पहन कर बाइक चलाने पर कटेगा चालान
motor vehicle act के अनुसार, भारत में मोटरसाइकिल चलाते समय एक निश्चित कपड़े पहनना अनिवार्य है। इन्हीं नियमों में एक फूल शूज पहनना है। अगर आप चप्पल पहन कर Motorcycle चलाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य के लिए यातायात पुलिस आपका 1000 रुपये तक का चालान काट सकती है। इसलिए Motorcycle चलाते समय जूते जरूर पहनें। इसी तरह, Motorcycle के पीछे की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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two driving licenses पाए जाने पर लगेगा जुर्माना
यदि किसी व्यक्ति के पास two driving licenses पाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति को जुर्माना भरना होगा।
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जानिए emergency vehicles को रोकने पर इतने का कटता है चालान
किसी भी आपातकालीन सेवा वाहन को रास्ता देना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई इस तरह के किसी भी वाहन का रास्ता अवरुद्ध या बाधित करता पाया जाता है, तो उसे 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आपातकालीन वाहनों में एक फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी और अन्य शामिल हैं।
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traffic signal का पालन करें
सड़क पर चलते समय हमेशा traffic signal का पालन करें। ऐसा इसीलिए जरूरी है क्योंकि traffic signal का पालन नहीं करने पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा traffic signal का उल्लंघन करने पर लगने वाले जुर्माने से भी बचा जा सकता है। red light jump करने की स्थिति में 1000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा छह महीने से लेकर 1 साल तक के लिए जेल की भी सजा हो सकती है।